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यजुवेन्द्र विक्रम सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद द्वारा जिला कारागार फिरोजाबाद का निरीक्षण किया गया

फिरोजाबाद

 

जिला कारागार फिरोजाबाद के जेल अधीक्षक ए ०के० सिंह, जेलर श्री आनन्द सिंह, डिप्टी जेलर ए०के० सिंह उपस्थित रहे।जिला कारागार फिरोजाबाद में आज निरीक्षण कि पाकशाला में उचित परिधान में बंदियों द्वारा सुबह का नाश्ता व भोजन तैयार किया जा रहा था, जिसमें नाश्ते में चाय दलिया खाने में चावल उडद की दाल, लोकी आलू की सब्जी पाया गया। सचिव द्वारा जेल में निरूद्घ बंदियों को रिहा किये जाने हेतु (बैरक टू बैरक) कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके तहत सचिव द्वारा जेल परिसर में शिविर लगाकर बैरक टू बैरक निरीक्षण किया गया। जिसमें निरूद्घ बंदियों से उनके प्रकरण एवं जमानत की स्थिति के संदर्भ में व्यक्तिगत वार्ता की गई। इसके अलावा उन्हें निशुल्क अधिवक्ता के बारे में भी बताया गया। एेसे बंदियों की सूची भी तैयार की गई जिनकी जमानत तो हो गई है किंतु उनके पास जमानत ना होने के कारण वह जेल में निरूद्घ हैं या न्यायालय में पेशी नहीं आ रही है। इसके अतिरिक्त एसे बंदियों की सूची तैयार कराई गई जिनकी जमानत जिला अदालत से खारिज हो गई है और उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई।

निरीक्षण दौरान पाया गया कि वर्तमान में जेल में निरूद्घ बंदियों को हैण्डीक्राफ्ट व डेकोरेटिव कटर ग्लास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद द्वारा बताया गया जिला कारागार में निरूद्घ एसे बंदी जिनकी जमानतें जिला एवं सत्र न्यायालयों अथवा उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्वीकृत की जा चुकी है, किंतु बंदी जमानत की शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण कारागार में निरूद्घ हैं। उनके लिए उच्चतम न्यायालय से रिहाई किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। एसे बंदी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद में प्रार्थनापत्र देकर लाभ ले सकते हैं।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद द्वारा महिला बैरक में निरूद्घ महिला बंदियों से वार्ता की गई तथा उनके प्रकरणों की जानकारी ली गई। निरीक्षण दौरान उपस्थित बंदियों से निशुल्क विधिक सहायता हेतु अधिवक्ता के सम्बन्ध में जानकारी ली गई, बंदियों द्वारा बताया गया कि सभी के पास उनके व्यक्तिगत अथवा सरकारी वकील मौजूद हैं। बंदियों द्वारा खाने-पीने की कोई समस्या होना नहीं बताया गया। इसके अलावा सचिव महोदय द्वारा जेल लोक अदालत के संदर्भ में बताते हुए कहा कि छोटे मुकदमों को जेल लोक अदालत के माध्यम से जुर्म इकबाल करते हुए खत्म किया जा सकता है। जिसका लाभ जेल में निरूद्घ बंदियों द्वारा उठाया भी जा रहा है एवं जेल लोक अदालत में पत्रावली लगवाये जाने हेतु बंदियों काे प्रेरित भी किया गया। लोक अदालत 9 // 9 //2023//को फिरोजाबाद दबरई में लगेगी आप इसका लाभ ले सकते हैं

 

रिपोर्ट मनोज कुमार शर्मा फिरोजाबाद

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