छत्तीसगढ़
नारायणपुर |
जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव उत्तरा कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में 08 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। इस जागरूकता अभियान के तहत सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोण्डागांव गायत्री साय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, नारायणपुर प्रतिभा मरकाम के आदेशानुसार तथा प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड शिवप्रकाश त्रिपाठी, रिटेनर अधिवक्ता चंद्र प्रकाश कश्यप व अधिकार मित्रों के नेतृत्व में ग्रामीणों को लोक अदालत के लाभों की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर नारायणपुर में लगे प्रसिद्ध मावली मेले में लोक अदालत के महत्व को लेकर ग्रामीणों को जानकारी दी गई। अधिकार मित्र घासी राम नेताम, संदीप भगत, सालेहा परवीन, अर्चना बघेल द्वारा नेशनल लोक अदालत से संबंधित पंपलेट वितरित कर लोगों को समझाया गया कि न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति से समाधान किया जा सकता है। साथ ही सिविल, दांडिक, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक के प्री-लीटिगेशन प्रकरण, बीमा, विद्युत, दूरसंचार, डाकघर एवं नगर पालिका संबंधी मामलों का भी लोक अदालत के माध्यम से निराकरण किया जाता है।
इस अवसर पर ग्रामीणों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और महिलाओं के कानूनी अधिकारों के संबंध में भी जागरूक किया गया। निःशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी दी गई, जिससे जरूरतमंद लोग अपने मामलों का समाधान प्राप्त कर सकें।
नेशनल लोक अदालत में पारित निर्णय (अवार्ड) अंतिम और बाध्यकारी होते हैं तथा इसकी प्रतिलिपि पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। ऐसे में यह पहल आम जनता को त्वरित एवं सुलभ न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
(बस्तर ब्यूरो)
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