डिंडौरी मध्यप्रदेश
जनपद पंचायत समनापुर के अंतर्गत वन समिति माडागौर द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान के विक्रेता शिवराम वनवासी के खिलाफ आज समनापुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नितिन जायसवाल ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशन में यह कार्रवाई की।
आरोप:
विक्रेता पर खाद्यान्न सामग्री की अवैध बिक्री कर लाभ अर्जित करने और पात्र उपभोक्ताओं को राशन सामग्री से वंचित रखने का आरोप है। इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) और ईसी एक्ट की धारा 3/7 के तहत FIR दर्ज की गई है, जिसका प्रकरण क्रमांक 0410 है।
जानकारी के अनुसार
शिवराम वनवासी द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान से शासन द्वारा प्रदत्त खाद्यान्न सामग्री का वितरण नहीं किया गया। विक्रेता ने 45.49 क्विंटल गेहूँ, 214.42 क्विंटल चावल, 34 किलो मूंग, 50 किलो नमक, 60 किलो शक्कर, और 310 लीटर केरोसिन का वितरण अपने मनमर्जी से किया, जिससे वह अवैध लाभ अर्जित कर रहा था।
इस अफरा-तफरी से हुई कुल वित्तीय हानि का बाजार मूल्य लगभग 10,41,276 रुपये आंका गया है।
इस मामले की जांच जारी है और उचित कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा यह कदम उठाया गया है।
रिपोर्ट-अखिलेश झारिया
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