घंसौर
अनुविभागीय दंडाधिकारी बिसन सिंह गौड को अध्यक्षता एवं घंसौर थाना प्रभारी चैन सिंह उइके के मार्ग दर्शन में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव व्दारा प्रथम कैबीनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में नगर घंसौर में खुले में बिना अनुमति किसी भी प्रकार का मांस तथा मछली का विक्रय प्रतिबंधित किए जाने तथा मंदिर मस्जिद में लाउडस्पीकर निधारित वॉल्यूम पर चलाने हेतु जबावदारों की एक बैठक एसडीएम दफ्तर में विगत 15 दिसंबर को आहुत की गई। एक और किसी भी प्रकार के मांस एवं मछली विक्रेताओं को शाति नगर बस स्टैंड के पास निधर्धारित स्थान पर दुकान लगाने हेतु चर्चा की गई जिसको लेकर स्वयं एसडीएम एवं थाना प्रभारी उक्त स्थान का 16 दिसंबर यानि आज निरीक्षण करेंगे। तब तक
किसी भी प्रकार का मांस तथा मछली की दुकान खुले में ना लगाने की सख्त हिदायत दी गई है। दूसरी ओर नगर के विभिन्न
मंदिरों एवं मस्जिद से आए जवाबदारों को निर्धारित वॉल्यूम पर लाउडस्पीकर चलने के लिए निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि 15 दिसम्बर से सभी नगरीय निकायों में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत विशेष अभियान चलाया जायेगा। सामान्यतः किसी भी प्रकार के व्यवसाय, दुकान, बाजार या रेहड़ी आदि लगाने के लिये नगरीय निकायों द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 एवं अन्य सुसंगत अंतर्गत अनुजा अनुमति अनापत्ति प्रदान की जाती है। विशेष रूप से किसी भी प्रकार के मांस एवं मछली के विक्रय के लिये नगरीय विकास विभाग के अधिनियमों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम- 2006 के प्रावधान लागू होते हैं।
रिपोर्टर – अमन अवधिया
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