भिंड
समिति प्रबंधक भजन सिंह भदौरिया पर हुई FIR, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत हुआ मामला दर्ज,
बिना pos मशीन के खाद वितरण करने,अधिकारियों द्वारा बार बार रिकॉर्ड मांगने पर भी उपलब्ध न कराने पर समिति प्रबंधक पर हुई विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज।
रमेश सिंह भदौरिया कृषि विकास अधिकारी विकासखंड भिंड ने देहात थाने में आवेदन देकर कराया मामला दर्ज।
पूर्व में भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने एक सूचना पर बिना pos मशीन के खाद ट्रॉली में लोड होने की सूचना पर परा में कराई थी जांच,दोषी पाए जाने पर कही थी FIR की बात,
पत्राचार के बाद भी रिकॉर्ड अनुपलब्ध होने पर कराई गई FIR,सूत्र बताते हैं कि रिकॉर्ड में घालमेल होने के कारण नहीं उपलब्ध कराया जा रहा था रिकॉर्ड।
7 समितियों का संचालन कर रहे थे भजन सिंह,वर्तमान में चल रहे थे निलंबित।
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