जबलपुर
वही बड़ी खबर जबलपुर से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जबलपुर में सहायक समिति प्रबंधक से समिति प्रबंधक के पद पर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की जाँच के लिए कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 03 सदस्यीय समिति का गठन किया गया।
समिति द्वारा चयनित 27 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों चयन प्रक्रिया का परीक्षण किया गया। जिसमें कई अनियमितताएँ पाई गई। साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 55 (1) के तहत् जारी किये गये कर्मचारी सेवा नियोजन, निबंधन कार्यस्थिति, नियम 1989, 1990, 2002, 2010, 2013, 2015 का पालन नहीं किया गया।
चयन प्रक्रिया नितांत दूषित पाए जाने पर कलेक्टर सक्सेना इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया।
कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने जाँच के आधार पर संबंधित
अधिकारियों पर कार्यवाही भी की, जिसमें पदोन्नति की कार्यवाही में विसंगति का परीक्षण लापरवाही पूर्वक करने वाले
अधिकारियों में आशीष शुक्ला, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जबलपुर को निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थित की गई है। प्रशांत कौरव तत्कालीन वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक,
सहकारिता जिला जबलपुर वर्तमान वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला सिंगरौली को निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थित करने का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया गया है। संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता पी के सिद्धार्थ द्वारा दूषित चयन प्रक्रिया को नियमों के विपरीत जाकर अनुमोदित करने पर उक्त कृत्य के लिए पी.के. सिद्धार्थ संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता को निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थित करने का प्रस्ताव आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर को प्रेषित किया गया है।
स्थापना प्रभारी सुभाष पचौरी द्वारा समस्त प्रक्रिया को जानबूझ कर नजरअंदाज करने पर पचौरी द्वारा समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के साथ साथ वर्तमान नियमों एवं विनियमों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संजान में जान बूझ कर नहीं लाया गया। अतः सुभाष पचौरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय ऑच संस्थित की गई है।
जबलपुर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट
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