डिंडौरी मध्यप्रदेश
सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग डिंडोरी ने जानकारी दी है कि मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगारों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए दो स्वरोजगार योजनायें प्रारंभ की गई है। डिंडोरी जिले में इन योजनाओं का कियान्वयन म०प्र० आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।
➡️ योजनाओं के तहत् शर्ते व पात्रता, भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना:-
इस योजना के तहत आवेदक कक्षा 8 वीं पास हो, अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो एवं आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो। योजना के तहत् रुपए 1 लाख से रू. 50 लाख तक उद्योग इकाई के लिए तथा सेवा एवं खुदरा व्यवसाय की परियोजना हेतु रुपए 1 लाख से 25 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। परियोजना लागत पर म.प्र. शासन द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं नियमानुसार गारंटी फीस दी जाएगी। परिवार की वार्षिक आय रुपए 12.00 लाख से अधिक नही होनी चाहिये।
➡️ टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना :-
इस योजना के तहत 18 से 55 वर्ष तक की आयु के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगारों को रुपए 10 हजार से रुपए 1 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। योजना के तहत आवेदक को प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं शासन द्वारा नियमानुसार गारंटी फीस दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त योजनाओं के तहत हितग्राहियों के ऋण आवेदन-पत्र पोर्टल samast.mponline.gov.in पर स्वीकार किये जायेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग में संचालित म०प्र० आदिवासी वित्त एवं विकास निगम डिंडौरी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालयीन समय में मोबाइल नम्बर 9981772374 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
रिपोर्ट अखिलेश झारिया
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