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बहुचर्चित चंदन पटवा हत्याकांड के सभी आरोपी गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा।

बनखेड़ी नर्मदापुरम मप्र।

बनखेड़ी तहसील के ग्राम चादौन में विगत सप्ताह हुए गोलीकांड मे मृतक चंदन पटवा की हत्या में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस मुख्यालय पर आज एसपी गुरु करण सिंह ने प्रेस वार्ता कर हत्या कांड का पर्दा फास करते हुए जानकारी दी की

गाँव के ही शैलेंद्र उर्फ पप्पू तिवारी ने चंदन पटवा को जान से मारने के संबंध में योजना बनाई थी एवं काम होने के बाद सुपियार शिल्पी, कार्तिक व श्रीकान्त को 20,000 स्पेव देने व घटना घटित करने के लिये माउजर शेवेन्द्र द्वारा स्वंय उपलब्ध कराने का बोला गया था।

दिनांक 20.02.24 को आरोपी कार्तिक रघुवंशी व श्रीकान्त रघुवंशी अपनी प्लेटिना मो. सा. से ग्राम सिमरिया थाना सिलवानी से घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से निकले थे, रास्ते में ग्राम सांईखेडा के सोजनी मोड पर साथी रामजी भरगड़िया को लेकर ग्राम बांदौन पहुचे, सुपियार शिल्पी निवासी कीरतपुर जिला रायसेन से अपनी स्कूटी में बैठकर चादौन पहुंचा, जहाँ पर हत्या की घटना को अंजाम देने हेतु पहले से ही शेवेन्द्र उर्फ पप्पू तिवारी उपस्थित मिला व श्रीकांत की मो.सा. एवं सुपियार शिल्पी की स्कूटी को खड़ी कराकर अपनी बलेनो कार में बिठा लिया। घटना के पूर्व शाम लगभग 05.30 बजे आरोपी शेवेन्द्र तिवारी की नीले रंग की बलेनो कार में बैठफर आरोपीयों द्वारा पटवा निर्माणाधीन पेट्रोल पंप से 200 मी. दूर गाड़ी खड़ी कर घटना का अंतिम प्रारुप तैयार किया। समय शाम 06 बजे के लगभग शेवेन्द्र तिवारी द्वारा मृतक बंदन पटवा को जान से मारने के लिए आरोपी कार्तिक रघुवंशी को 01 माउजर कारतूस सहित दिये व 01 माउजर कारतूस सहित अपने पास रखे। आरोपीगण शेवेन्द्र तिवारी की नीले रंग की बलेनो कार जिसे आरोपी श्रीकान्त रघुवंशी चला रहा था से घटना को अंजाम देने के लिए मृतक चंदन पटवा के निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पहुंचे जहां पर चंदन पटवा को देखकर गाडी उसके पास लेजाकर गाडी खड़ी कर चालक आरोपी श्रीकांत के बगल वाली सीट पर बैठे आरोपी कार्तिक ने उतरकर चंदन पढ़वा के ऊपर जान से मारने की नियत से माउजर से 01 राउंड फायर किया गया जिससे चंदन पटवा व आसपास के लोग हड़बड़ाकर इधर उधर भागने लगे तब ड्रायवर सीट के पीछे बैठे शेवेन्द्र तिवारी द्वारा गाड़ी से उतरकर चंदव पटवा के ऊपर माउजर से 02 राउंड फायर किले जो चंदन पटवा को लगे। पढ़ना देखकर निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर उपस्थित कर्मचारियों ने गाड़ी पर पत्थर फेके जिससे आरोपी द्वारा बलेनो कार में बैठकर बनखेड़ी तरफ भाग गये। चंदन पढ़वा को पेट में दाहिने तरफ गोली लग गई, पायल होने से चंदन पटवा का ड्रायवर अफसर खान व अन्य लोग इलाज के लिये बनखेड़ी ले गये जहाँ से घायल चंदन पटवा को नर्मदापुरम् रेफर कर दिया गया जिससे नर्मदापुरम् ले जाते समय रास्ते में ही चंदन पटया की मृत्यु हो गई। आरोपियों ने पूछताछ पर दौरान बताया कि घटना के बाद वह लोग कपूरी रोड़ होते हुए झिकोली उदयपुरा होते हुए, ग्राम वर्धा (शेवेन्द्र तिवारी के साहू) आरोपी राजेश दुबे के घर पर सभी स्के व आरोपी दुबे को आरोपियों ने चंदन पटवा को गोली मारने की घटना से अवगत कराया। राजेश दुबे ने शेवेन्द्र तिवारी के लड़के सत्यम तिवारी को पूर्व से ही अपने घर बुला लिया था। सत्यम तिवारी ने पिता शेवेन्द्र तिवारी से कहा की घटना में गाड़ी पर पत्थर लगने के कारण गाड़ी का कांच टूट गया है जिसके कारण अपन पकड़ा सकते हैं जिसे सुधरवा लेते हैं, तब राजेश दुबे, शेवेन्द्र तिवारी ने आकाश मिश्रा को फोन कर पटना के संबंध में जानकारी दी जिसके बाद सत्यम तिवारी आकाश मिश्रा को गाडी सुपरवाने ले गया। रोवेन्द्र तिवारी व राजेश दुबे ने आरोपी सुपियार शिल्पी, कार्तिक रघुवंशी व श्रीकांत रघुवंशी को पैसे देकर कुछ दिन अपने घर से बाहर रहकर फरारी काटने को कहा, आरोपी कार्तिक व श्रीकांत पटना दिनाँक की दर्मियानी रात को शेवेन्द्र तिवारी के साथ राजेश दुबे के घर में रुके, सुपियार

शिल्पी व रामजी नरगडिया रात में ही पैसे लेकर फरार हो गये थे। दिनांक 21.02.24 से सभी आरोपी पटना को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे थे, जिन्हें गठित टीमों द्वारा जिला भोपाल, रायसेन, कटनी, नर्मदापुरम्, नरसिंहपुर जाकर तलाश कर आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी चालक श्रीकांत रघुवंशी, कार्तिक रघुवंशी, शेवेन्द्र तिवारी उर्फ पप्पू महाराज, रामजी तरगडिया एवं सुपियार शिल्पी द्वारा जुर्म स्वीकार

करने से धारा 302,34 भादवि 25/27 आर्म्स एक्ट का इजाफा किया गया एवं आरोपी आकाश मिश्रा निवासी कीरतपुर, राजेश दुबे निवासी वर्धा एवं शेवेन्द्र तिवारी के बड़े पुत्र सत्यम तिवारी द्वारा को आपराधिक षणयंत्र की धारा 120 थी भादवि एवं साक्ष्य छुपाने हेतु धारा 201 भादवि के आरोपी पाये गये। प्रकरण के सभी आरोपीयों को पुलिस द्वारा दिनाँक 26.02.24 को गिरफ्तार किया गया है।

प्रकरण में पुलिस महानिरीक्षक इरशाद वली नर्मदापुरम् द्वारा आरोपियों को पकड़ने हेतु गठित टीमों को निर्देश दिए गए

आरोपीगण – 01. शेवेन्द्र उर्फ पप्पू तिवारी उम्र साल निवासी ग्राम चादीन थाना बनखेड़ी जिला नर्मदापुरम्
02. कार्तिक पिता हितकिशोर रघुवंशी उम्र 21 साल निवासी ग्राम सिमरिया थाना सिलवानी जिला रायसेन
03. श्रीकान्त पिता मदन सिंह रघुवंशी उम्र 23 साल निवासी प्राम चौका थाना सिलवानी जिला रायसेन
04. रामजी पिता महेश नरगड़िया उम्र 20 साल निवासी सांईखेडा थाना सिलवानी जिला रायसेन 05. सुपियार शिल्पी पिता धन सिंह उम्र 34 साल निवासी कीरतपुर थाना सिलवानी जिला रायसेन
06. राजेश दुबे उर्फ गुड्डू दुबे उम्र 48 साल निवासी वर्धा थाना सिलवानी जिला रायसेन
07. आकाश मिश्रा पिता विजय कुमार उम्र 27 साल निवासी कीरतपुर थाना सिलवानी जिला रायसेन
08. सत्यम पिता शेवेन्द्र तिवारी उम्र साल निवासी ग्राम चांदीन थाना बनखेड़ी

एसडीओपी पिपरिया कल्याणी बरकडे एवं एसडीओपी सोहागपुर संजू चौहान के मार्गदर्शन में कुल 05 टीमें गठित की गई जिसमें –

निरीक्षक -02- सुधाकर बारस्कर, गिरीश त्रिपाठी
उप निरीक्षक – 05 – आकाशदीप पचाया, सहावत अली, परसराम मालवीय, विवेक यादव, संजीव पवार
सहायक उप निरीक्षक – 02 रेवाराम गौर, रामगोपाल बाथरे
प्रधान आरक्षक – 395 चालक हरिओम रजक
आरक्षक – 51 पप्पू रघुवंशी, 743 आकाश रघुवंशी, 401 देवेन्द्र जाट, 24 शुभम दुबे, 688 संदीप, 646 अभिषेक पटेल, 535 महेन्द्र, 195 कीरत रघुवंशी, 647 नंदकिशोर, 750 शशिकांत, 519 अमर जूदेव, सायबर टीम – आर. 816 अभिषेक, 905 संदीप

आरोपियों की गिरफ्तारी –

दिनाँक 26.02.24 को सिलवानी जिला रायसेन से आरोपी श्रीकान्त रघुवंशी, कार्तिक रघुवंशी एवं रामजी नरगडिया

को, भोपाल से सुपियार शिल्पी को, जिला कटनी के थाना मुडवारा से आरोपी शेवेन्द्र तिवारी को, ग्राम वर्धा थाना सिलवानी जिला रायसेन से आरोपी आकाश मिश्रा, सत्यम तिवारी व राजेश व राजेश दुबे को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

विधिवत पुछताछ पर जुर्म स्वीकार करने पर थाना बनखेड़ी में गिरफ्तारी की गई।

रिपोर्टर-रवि देज्वार।

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