जिला सीधी
विधानसभा निर्वाचन 2023
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पीठासीन अधिकारियों को चेक लिस्ट के अनुसार सारी जानकारियां उपलब्ध कराएं – कलेक्टर
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ईव्हीएम संचालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के कलेक्टर ने दिए निर्देश
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवीय के निर्देशन में मतदान कराने के लिए पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण निर्धारित केंद्रों में आयोजित किया जा रहा है। उत्कृष्ट विद्यालय सीधी तथा संजय गांधी महाविद्यालय में दो पालियों में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा स्वयं प्रशिक्षण का अवलोकन कर अधिकारियों को उसकी गंभीरता के विषय में बताया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक परिस्थिति के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमें उन नियमों के अनुसार ही कार्यवाही करनी है। इसलिए आवश्यक है कि हम प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरी गंभीरता से लें, नियमों और निर्देशों को समझें तथा जो भी संशय आ रहे हों उनका समाधान कर लें।
कलेक्टर ने पीठासीन अधिकारियों को चेकलिस्ट के अनुसार समस्त जानकारियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ईव्हीएम संचालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि ईव्हीएम तथा व्हीव्हीपैट के संचालन में पूरी कुशलता प्राप्त करें इसके कनेक्शन आदि के संबंध में यदि किसी तरह की कठिनाई हो तो उसका समाधान कर लें। मतपत्र लेखा तैयार करने, मतदान केन्द्र की व्यवस्था, मॉक पोल, मतदान एजेंटों की नियुक्ति, वोटिंग मशीनों की सीलिंग तथा चुनाव सामग्री के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण का मूल्यांकन अवश्य करें।
प्रशिक्षण देते हुये मास्टर ट्रेनर ने बताया कि मतदान केन्द्र में मतदान के लिए गोपनीय कक्ष का निर्माण करें। इसमें प्रकाश तथा मतदान की गोपनियता बनाए रखने की उचित व्यवस्था करें। मतदान के लिए आने वाले मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता पर्ची का उपयोग करें। जिन मतदाताओं के पास में मतदाता पर्ची नहीं है, उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अभिलेखों के अनुसार मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उपयोग करें। उन्होने बताया कि मतदान दल सभी उम्मीदवारों के मतदान एजेंन्ट निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार नियुक्त करें। उन्हें क्रम अनुसार मतदान केन्द्र में बैठने की व्यवस्था करेंगे। मतदान एजेन्टो को मतदान से एक घण्टा पूर्व माकपोल के समय उपस्थित रहने की लिखित सूचना दें। माकपोल निर्धारित समय में मतदान एजेंटों की उपस्थिति में सम्पन्न करायें। माकपोल का परिणाम दिखाने के बाद मशीन को क्लियर करके निर्धारित समय पर वास्तविक मतदान आरंभ करायें। माकपोल के समय उपस्थित सभी मतदान एजेंटों के हस्तक्षर अनिवार्य रूप से करायें। मतदान समाप्त होने के बाद इव्हीएम की सिलिंग के समय भी मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर करायें।
कलेक्टर ने प्रशिक्षण से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की उदासीनता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
रिपोर्ट सोनू गुप्ता
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