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न्यायालय स्पे0 पॉक्सो ने दोषी राजेश को 10 वर्ष का कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया

फिरोजाबाद

डीजीपी उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में प्रभावी कार्यवाही करते हुये ठोस सबूत के आधार पर थाना नसीरपुर में लिखी रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त राजेश कुमार को न्यायालय स्पे0 पॉक्सो ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास एवं 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया थाना नसीरपुर के मुकद्दमा 154/2021 धारा 363, 366, 376 व ¾ पॉक्सो एक्ट अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र गिरीशचन्द्र निवासी ग्राम कुतुबपुर शेरपुर थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद को 10 वर्ष का कारावास एवं 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक संजीव शर्मा एवं कोर्ट पैरोकार का0 मनमोहन सिंह का विशेष योगदान रहा

रिपोर्ट-एम के शर्मा फिरोजाबाद

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