ब्यूरो चीफ पन्ना मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश में नेशनल पार्क के एक किमी के दायरे में अस्थायी निर्माण किए जा सकेंगे और इसके माध्यम से स्थानीय लोग रोजगार चला सकेंगे, लेकिन यहां स्थायी निर्माण नहीं हो सकेंगे। प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने यह बात विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगाया है।
खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने ध्यानाकर्षण के दौरान कहा कि नेशनल पार्क के एक किमी के दायरे में अस्थायी निर्माण किये जा सकते हैं, ताकि इसके माध्यम से स्थानीय लोग रोजगार चला सकें। उन्होंने कहा कि भले ही यहां स्थायी निर्माण ना हो, लेकिन पुराने पीएम आवास पर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी नियम का हवाला देकर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पीएम आवास नहीं बनने दिये जा रहे हैं, जिससे गरीब पक्के आवासों से वंचित है।
विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में विधायक अर्जुन काकोड़िया ने कहा कि सिवनी जिले के पेंच नेशनल पार्क में एक किमी के दायरे में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं करने दिया जा रहा है। अधिकारी यहां स्थानीयजनों को रोजगार से वंचित कर रहे हैं। इसलिए यहां छूट दी जानी चाहिए और यह स्थिति प्रदेश के अन्य सभी नेशनल पार्क के मामले में भी लागू की जानी चाहिए।
इस पर मंत्री शाह ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मामले में रिव्यू याचिका लगा चुकी है। शाह 26 मार्च को पन्ना, सिवनी समेत अन्य नेशनल पार्क का दौरा करेंगे और समस्याएं जानेंगे।
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