Policewala
Home Policewala निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू
Policewala

निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू

लोकसभा आम निर्वाचन 2024

नारायणपुर,

19 मार्च 2024 // कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बिपिन मांझी द्वारा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा छत्तीसगढ़ ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 एवं पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के नियमों के तहत सम्पूर्ण जिला हेतु आदेश पारित किया गया है कि लाउडस्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली का प्रयोग रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं किया जाए सिवाय जब तक कि वह भीतरी संसूचना के लिए बंद परिसर में हो, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर को उक्त अधिनियम के तहत स्वीकृति देने हेतु सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। लाउडस्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली का प्रयोग केवल तभी किया जाए जब सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय दण…

गणेश वैष्णव

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

इंदौर यातायात पुलिस का जागरूकता अभियान, बंसल कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग में 500 स्टूडेंट को दी नियमों की जानकारी।

इंदौर मध्य प्रदेशइंदौर शहर के सुगम, सुरक्षित, सुखद यातायात हेतु नागरिकों को...

ऑपरेशन ” ईगल क्लॉ” के अंतर्गत पुलिस थाना तेजाजीनगर की अवैध नशे के सौदागर के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही।

इंदौर मध्य प्रदेश अवैध मादक पदार्थ एम.डी. ड्रग्स की तस्करी करने वाले...

बिलासपुर-रायपुर मुख्य मार्ग मे सडक आदसा,एक की स्पॉट मे हि मौत

बिलासपुर से रायपुर की ओर जा रहे इन्नोवा कार मे सवार व्यक्तियो...