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नाबालिग बालिका से बलात्का्र करने वाले आरोपी को 20 साल कैद टीकमगढ़ न्यायालय का फैसला

नाबालिग को घर से भगाकर ले गया था आरोपी

टीकमगढ़ विशेष लोक अभियोजक मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि
उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक नर्मदांजलि दुबे द्वारा की गई।

विशेष लोक अभियोजक नर्मदांजलि दुबे द्वारा घटनाक्रम के बारे में बताया कि मामला थाना खरगापुर जिला टीकमगढ़ का होकर माननीय विशेष न्या याधीश (पॉक्सोब एक्टा), टीकमगढ़ के न्याायालय में विचाराधीन था
जिसमें विशेष न्यालयाधीश द्वारा नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने के आरोप में दोषी पाते हुये अभियुक्तव को धारा 363 भा०दं०सं० में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच सौ रूपये अर्थदण्डो, धारा 366 भा०दं०सं० में 06 माह का कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्डं, धारा 506 भा०दं०सं० में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच सौ रूपये अर्थदण्ड , धारा 3 सहपठित धारा 4(2) पॉक्सोो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रू. अर्थदण्डड। धारा 5(ठ) सहपठित धारा 6 पॉक्सोक एक्टए में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रूपये अर्थदण्डअ से दण्डित किया ।

प्रकरण का संक्षिप्तय विवरण :- अभियोक्त्रीा की मां द्वारा थाना खरगापुर में उपस्थित होकर यह रिपोर्ट लेख कराई गई कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को दिनांक 21.03.2023 को कोई बहला-फुसला कर ले गया है अभियोक्त्रीय की मां द्वारा दी गई सूचना पर मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की जाकर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्रीई को हरियाणा से दस्तसयाव किया गया फिर अभियोक्त्रीे एवं माता-पिता के कथन लिये गये एवं चिकित्सीोय परीक्षण कराया गया एवं रासायनिक परीक्षण हेतु अन्य महत्व पूर्ण दस्ता वेज संकलित कर वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजा गया।
संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध विचारण चलाये जाने हेतु अभियोग पत्र माननीय न्या यालय के समक्ष प्रस्तु त किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रकरण में कुल 15 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया एवं 25 महत्व पूर्ण दस्तारवेजों को एवं प्रकरण में प्राप्तक डीएनए रिपोर्ट को वैज्ञानिक साक्ष्य के तौर पर प्रस्तु त किया गया । अभिलेख पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुतत की गई मौखिक, दस्तारवेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यप तथा अंतिम तर्क के आधार पर विशेष न्याियालय (पॉक्सोत एक्ट ) द्वारा अभियुक्त् को धारा 363 भा०दं०सं० में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच सौ रूपये अर्थदण्डि, धारा 366 भा०दं०सं० में 06 माह का कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्डर, धारा 506 भा०दं०सं० में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच सौ रूपये अर्थदण्डा, धारा 3 सहपठित धारा 4(2) पॉक्सोर एक्टल में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रू. अर्थदण्डे। धारा 5(ठ) सहपठित धारा 6 पॉक्सों एक्टर में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रूपये अर्थदण्डर से दण्डित किया गया।

रिपोर्ट -सालिम खान ब्यूरो टीकमगढ़

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