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नाबालिग बालक के साथ बलात्कार के आरोपी को उसके शेष जीवन काल की सज़ा से किया गया दंडित

चंदेरी अपर सत्र न्यायालय में आज दिनांक 09-11- 2024 को विशेष न्यायाधीश श्री सहाबुद्दीन हाशमी द्वारा न्यायालय में लंबित विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 13/22 शासन पुलिस चंदेरी विरूध मुकेश आदिवासी में निर्णय घोषित किया अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 10- 9- 22 को ग्राम ‌बेहटी में अभियुक्त द्वारा पीड़ित बालक को उसके माता-पिता के संरक्षण से व्यपहरण कर अपने घर ले जाकर उसके गुदा में अपने लिंग का प्रवेश कर नाबालिग बालक के साथ बलात्कार किया उक्त प्रकरण में आरोपी को धारा 363 भादस में 5 साल एवं धारा 5m/6 पासको एक्ट में शेष जीवन काल की सज़ा से दंडित किया गया एवं कुल 3000 रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया, उक्त प्रकरण की पैरवी अपर लोक अभियोजक अंशुल कठरया द्वारा की गई, जिनकी सहायता मोहित सोनी अभियोजन शाखा द्वारा की गई उक्त प्रकरण पीड़ित बालक को मुआवजा हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर भी भेजा गया है

पत्रकार आबिद हाशमी चंदेरी

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