जिसके तहत 207 बुलेट वाहनों की चेकिंग कर 12 बुलेट से निकाले गये अमानक मोडिफाईड सायलेंसर
माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में
दिये गये दिशा-निर्देश के परिपालन में उप पुलिस अधीक्षक यातायात मणीशंकर चन्द्रा
के नेतृत्व में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण करने पर्यावरण संरक्षण में सहभागिता के लिए चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 207 बुलेट वाहन के चालकों को शहर के
सिहावा चौक, घड़ी चौक, रत्नाबांधा चौक, अंबेडकर चौक, लक्ष्मी निवास, रूद्री चौक में चेकिंग पाईंट लगाकर चेक किया गया जिसमें 12 अमानक मोडिफाईड सायलेंसर लगाकर बुलेट वाहन चलाते पाये गये जिसे मौके पर ही निकालकर जप्त की गई, साथ ही वाहन चालकों को हिदायत दिया गया की दोबारा मोडिफाईड सायलेंसर लगाकर वाहन न
चलायें।
यह अभियान निरंतर जारी रहेगी।
यातायात पुलिस सभी बुलेट वाहन चालकों से अपील करती है, कि अपने वाहन में अमानक मोडिफाईड सायलेंसर लगाकर न चलें प्रथम गलती पर मोडिफाईड सायलेंसर को जप्त की जावेगी, द्वितीय बार गलती करने पर मोटरयान अधिनियम के तहत प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय पेश की जावेगी साथ ही वाहन चालकों का ड्रायविंग लायसेंस निलंबन एवं वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु परिवहन विभाग को भेजी जावेगी। यातायात नियमों का पालन करें, यातायात पुलिस का सहयोग करें।
रिपोर्ट-मयंक श्रीवास्तव
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