दिनांक 29/ 3/ 24 के कंबिग गस्त के दौरान जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कृपाल सिंह ठाकुर निवासी झिनगुवा तिगेला अपने रहवासी मकान के पीछे चबूतरे पर अवैध रूप से शराब की पेटी रखे हैं सूचना की तस्दीक कर रेड कार्रवाई की गई जिसमें मकान के पीछे बने चबूतरे पर एक व्यक्ति बल्ब के उजाले में दो बोरी रखे दिखा जो बोरी उठा कर रख रहा था जिसे स्टाफ की मदद से घेरा बंदी कर मय बोरियों के पकड़ा तो उसने अपना नाम कृपाल सिंह ठाकुर पिता दशरथ सिंह ठाकुर उम्र 40 साल निवासी ग्राम झिंनगुवा तिगेला बताया बोरी खोल कर चेक की गई तो एक प्लास्टिक की बोरी में चार खाकी रंग के पुट्ठा की पेटी मिली दूसरी प्लास्टिक की बोरी में तीन खाकी रंग के पुट्ठा की पेटी मिली प्रत्येक पेटी में 50, 50 क्वार्टर देसी मदिरा प्लेन की कुल 7 पेटियां कुल शराब के 350 क्वार्टर मिले कृपाल सिंह ठाकुर से शराब रखने का बेचने का लाइसेंस मांगा जो नहीं होना बताया शराब रखने लाने के संबंध में पूछताछ की जिसने एक अज्ञात व्यक्ति से शराब खरीद कर बेचने के लिए रखना बताया आरोपी कृपाल सिंह ठाकुर का यह कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाए जाने से आरोपी कृपाल सिंह के कब्जे से 07 शराब की पेटी प्रत्येक पेटी में 50 क्वार्टर देसी मदिरा प्लेन के कुल क्वार्टर 350 कुल शराब 63 लीटर कीमती 28000 रुपए जप्त कर अपराध क्रमांक 132 / 24 धारा 34(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध विवेचना में लिया गया
उपरोक्त कार्रवाई में निरीक्षक मनोज सोनी उप निरीक्षक जे एन भगत उप निरीक्षक एनल ठाकुर उप निरीक्षक अवनीश गिरी सहायक उप निरीक्षक सुरेश कुमार प्रधान आरक्षक रविंद्र यादव प्रधान आरक्षक राजेश राय आरक्षक चंद्रभान आरक्षक वीरेंद्र आरक्षक अशोक आरक्षक नरेंद्र जाट आरक्षक पुष्पेंद्र आरक्षक राहुल आरक्षक सुनील आरक्षक भागीरथ आरक्षक विनोद चक्रवर्ती आरक्षक कृष्ण कुमार पांडे महिला आरक्षक रजीना महिला आरक्षक हेमलता की महत्वपूर्ण सराहनीय भूमिका रही
रिपोर्ट- सालिम खान ब्यूरो टीकमगढ़
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