डिंडौरी मध्यप्रदेश
डिंडौरी में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर के निर्देश
डिंडौरी जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर नेहा मारव्या ने समस्त यात्री और मालवाहन वाहनों के लिए यातायात सुरक्षा नियमों के पालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जारी किए गए आदेशों के अनुसार, सभी वाहनों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सुरक्षा उपकरणों का होना अनिवार्य है:
1. *वैध पंजीयन* – वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र
2. *वैध बीमा* – वाहन का बीमा पॉलिसी
3. *वैध फिटनेस प्रमाण पत्र* – वाहन के फिटनेस प्रमाणपत्र का होना जरूरी
4. *व्यावसायिक वाहनों का परमिट* – व्यावसायिक वाहनों के लिए वैध परमिट
5. *पीयूसी प्रमाणपत्र* – प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र
6. *आपातकालीन द्वार* – यात्री वाहनों में आपातकालीन द्वार का सुचारू रूप से कार्यशील होना
7. *वीएलटीडी और पैनिक बटन* – यात्री बसों में ये दोनों उपकरण अनिवार्य होंगे
8. *गति नियंत्रण यंत्र (एसएलडी)* – वाहनों में मानक अनुसार गति नियंत्रण यंत्र का होना चाहिए
9. *अग्निशमन यंत्र* – यात्री वाहनों में अग्निशमन यंत्र की सुविधा
10. *चालक का वैध लाइसेंस* – वाहन चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस
11. *चालक/ परिचालक की वर्दी* – यात्री वाहनों में चालक और परिचालकों की निर्धारित वर्दी
12. *प्राथमिक उपचार किट* – यात्री वाहनों में प्राथमिक उपचार किट का होना
13. *अधिक यात्री या माल का परिवहन* – यात्री और मालवाहन वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री या माल का परिवहन नहीं किया जाएगा।
14. *निर्धारित गति सीमा का पालन* – सभी प्रकार के वाहनों में निर्धारित गति सीमा का पालन अनिवार्य
15. *रिफ्लेक्टर टेप* – सभी व्यावसायिक वाहनों में रिफ्लेक्टर टेप की सुविधा
16. *महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटें* – यात्री बसों में महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित सीटें
17. *किराया सूची चार्ट* – यात्री बसों में किराया सूची चार्ट होना चाहिए
18. *हेलमेट और सीट बेल्ट* – दो पहिया वाहनों में चालक के लिए हेलमेट और चार पहिया वाहनों में चालक के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य
इसके अलावा, कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि यातायात विभाग, पुलिस विभाग और परिवहन विभाग इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जांच करेंगे। यदि किसी वाहन स्वामी या चालक ने इन नियमों का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, और जुर्माना वसूलने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
यदि इन नियमो का सही से पालन किया गया तो निश्चित ही यह आदेश जिले में यातायात सुरक्षा को सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
रिपोर्ट-अखिलेश झारिया
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