राहगीर एवं आम जनता में रौव जमाने के लिए खुले में लहरा रहा था देशी कट्टा
टीकमगढ़ न्यायालय मीडिया सेल प्रभारी एन.पी.पटेल एडीपीओ एवं मामले की पैरवीकर्ता अधिकारी श्रीमती अंजली अग्रवाल के द्वारा जानकारी देते हुये बताया कि मामला थाना दिगौड़ा जिला टीकमगढ़ का होकर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रट प्रथम श्रेणी जिला टीकमगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें न्यायालय द्वारा देशी कट्टा लहराकर दहशत फैलाने के आरोप में दोषी पाते हुये अभियुक्त प्रमोद यादव पुत्र रामदास को धारा 25(1-बी)ए भा०दं०सं० में 2 वर्ष का कारावास व पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :- थाना दिगौड़ा को मुखविर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम वीरउ में प्रमोद यादव हाथ में खुलेआम कट्टा लेकर अपने घर के सामने वीरउ बस स्टैण्ड पर राहगीर एवं आम जनता में रौव जमाने के आशय से दहशत फैला रहा है। पुलिस द्वारा सूचना तस्दीक हेतु मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंची तो देखा कि अभियुक्त प्रमोद यादव हाथ में खुलेआम कट्टा लेकर राहगीर एवं आम जनता में दहशतगर्दी फैला रहा है पुलिस को देखकर भागा तो जमीन पर गिरा, पकड़ने पर प्रमोद के हाथ में एक 315 बोर का देशी कट्टा मिला जिसे अनलोड कर प्रमोद से कट्टा रखने के संबंध में शासकीय लाइसेंस मांगा जो उसने न होना बताया। जप्तशुदा देशी कट्टा शीलबंद कर एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर मामला विवेचना में लिया गया।
संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध विचारण चलाये जाने हेतु अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । विवेचना उपरांत माननीय न्यायाल द्वारा अभियुक्त प्रमोद यादव पुत्र रामदास को धारा 25(1-बी)ए भा०दं०सं० में 2 वर्ष का कारावास व पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
रिपोर्ट -सालिम खान ब्यूरो टीकमगढ़
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