जबलपुर मध्यप्रदेश
(मोनोपौली को जिला प्रशासन नहीं चलने देगा)
जबलपुर प्रदेश में पहली बार नवाचार के तौर पर स्कूली बच्चों के अभिभावकों को प्रतिस्पर्धी और न्यूनतम दर पर किताबें उपलब्ध कराने गोलबाजार स्थित शहीद स्मारक परिसर में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किये जा रहे पांच दिवसीय पुस्तक एवं मतदाता जागरूकता मेले में आज दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में बच्चों एवं अभिभावकों ने पहुंचकर न्यूनतम और प्रतिस्पर्धी दर पर किताबें एवं शैक्षणिक सामग्री क्रय की।
कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना भी देर शाम पुस्तक मेले में पहुंचे। उन्होंने स्टॉलों का अवलोकन किया तथा स्कूली बच्चों के अभिभावकों से रू-ब-रू हुये। श्री सक्सेना ने उपस्थित लोगों से शिकायत रजिस्टर में मेले के स्टॉल में नहीं मिलने वाली पुस्तकों का नाम एवं जानकारी उल्लेखित करने की बात कही। उन्होंने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि जो किताब इस पुस्तक मेले में नहीं मिलेगी वह किताब सिलेबस में नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि मेले में लगाए गए स्टॉल्स में यदि कोई किताब नहीं मिल रही है तो उसकी कहीं जमा खोरी हो रही होगी। ऐसी मोनोपौली को जिला प्रशासन नहीं चलने देगा। स्कूल प्रशासन को अनुपलब्ध किताबों को सुलभता से उपलब्ध होने वाली किताबों से रिप्लेस करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। श्री सक्सेना ने अभिभावकों से कहा कि किसी भी स्थिति को बिगाड़ना बहुत आसान होता है हम बच्चों को परेशानी में नहीं डालना चाहते। हम परिस्थिति को सुधारना चाहते हैं।
इस अवसर पर उन्होंने मेले में उपस्थित अभिभावकों से प्रत्यक्ष तौर पर शिकायतों को सुना और उन्हें शिकायतों के निराकरण का आश्वासन भी दिया। श्री सक्सेना ने मेले में उपस्थित अभिभावकों एवं नागरिकों को मतदान की शपथ भी दिलाई। साथ ही मेले में मतदाताओं को जागरूक करने स्वीप सेल द्वारा चलाई जा रहीं विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों और कलाकारों को पुरस्कृत किया। श्री सक्सेना द्वारा मेले में लगे सभी स्टॉल का निरीक्षण कर विक्रेताओं से चर्चा भी की गई।
कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना ने बुक हाउस एवं स्कूल संचालकों से कहा कि
1. पुस्तक मेले में अभिभावक गण द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा अनुशंसित कुछ किताबें मेले में नहीं मिल पा रही हैं और कतिपय विक्रेता बता रहे हैं कि उक्त किताबें मेला समाप्ति के उपरांत बुक स्टोर पर उपलब्ध हो सकेंगी.
2. मेले में अनुपलब्ध किताबों के संबंध में मोनोपाली प्रथम दृष्ट्या सिद्ध है.
3. अतएव मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फ़ीस और संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित सक्षम जिला समिति द्वारा उक्त किताब को पाठ्यक्रम से हटाकर उसके स्थान पर सर्वसुलभ किताब को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया है.
4. स्कूल प्रबंधन 24 घंटो के भीतर रिप्लेसमेंट के संबंध में ज़िला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेगा. आदेश की अवहेलना करने पर स्कूल प्रबंधन के विरूद्ध विधि अनुसार कारवाई की जायेगी.
संवाददाता नरेश चौधरी की रिपोर्ट
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