आदेश के उल्लंघन पर सम्बंधित के विरुद्ध भादवि की धारा 188 के अंतर्गत होगी कार्यवाही
मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0016/2023/WP Tech-34 (PHE) भोपाल दिनांक 14.12.2023 के द्वारा अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों/बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने से रोके जाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 36 /2009 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2010 एवं दिनांक 06.08.2010 का पालन किये जाने के क्रम में अनुपयोगी एवं खुले नलकूप बोरवेल/ टयूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।जिसके पालन में उमरिया जिले में अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों / बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने संबंधी दुर्घटनाओं को दृष्टि रखते हुए कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी बुद्धेश कुमार वैध ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनुपयोगी एवं खुले नलकूप बोरवेल/ टयूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोकने व नियंत्रण की कार्यवाही हेतु संपूर्ण उमरिया जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश पर्यन्त तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है।
ये आदेश किए पारित
1. उमरिया जिले के समस्त अनुपयोगी एवं खुले नलकूप बोरवेल / ट्यूबवेल की जानकारी एकत्रित कर उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जावे।
2.उमरिया जिले की सीमा क्षेत्रांतर्गत जिन बोरवेल का उपयोग नहीं किया जाता है, या जिन बोरवेल में मोटर नही डली है। जिनमें=बोर केप नही लगा हुआ है, समस्त खुले बोरो में बोर केप संबंधित मकान मालिक / किसान /संस्था को लगवाये जाने हेतु आदेशित करता हूँ।
3.अनुपयोगी अथवा खुले पड़े हुए बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन / केप से नट बोल्टों की सहायता से मजबूती के साथ बंद किया जावे।
4. ग्रामीण क्षेत्रों / नगरीय क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने-अपने क्षेत्र का भ्रमण कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करवाये जाने हेतु उत्तरदायी होगें।
5.कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग उमरिया द्वारा शासन के निर्देशानुसार एक पोर्टल विकसित किया जावे उक्त पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत / जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में संबंधित नगर पालिका /नगर परिषद द्वारा नवीन नलकूप खनन की जानकारी, नलकूप खनन मशीनों का पंजीयन, नलकूप खनन करने वाले ठेकेदारों की जानकारी तथा अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों की जानकारी संधारित की जायेगी तथा इसकी मॉनिटरिंग की जावे।
आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्यवाही
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश से आगामी आदेश तक प्रशावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध भादवि की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश उमरिया जिले के समस्त नागरिकों को संबोधित है एवं वर्तमान परिस्थिति में चूंकि प्रत्येक नागरिक संस्था को इस आदेश की व्यक्तिशः सुना जाना सम्भव नहीं है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है।सर्वसाधारण को इस आदेश की सूचना समाचार पत्रों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तारित किया जाए तथा उमरिया जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों /कार्यपालिक दण्डाधिकारियों / समस्त थानों एवं समस्त स्थानीय निकायों /
जनपद पंचायतों / ग्राम पंचायतों के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर सूचित किया जायें।
रिपोर्ट- योगेश खंडेलवाल उमरिया
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