नारायणपुर,
12 मार्च 2024 – कलेक्टर श्री बिपिन मांझी द्वारा जिले में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारियो के मध्य कार्य विभाजन आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों के मध्य पूर्व में हुए कार्य विभाजन में आंशिक संसोधन करते हुए नवीन कार्य विभाजन आदेश जारी किया गया हैं। जिसके तहत् डॉ. आकांक्षा शिक्षा खलखो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नारायणपुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नारायणपुर के दायित्वों के अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी जिला खनिज न्यास निधि, आकांक्षी जिला कार्यक्रम तथा नीति आयोग, प्रधानमंत्री जनमन अभियान, ग्रामीण सचिवालय, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम, नवाचार निधि, ग्रामोद्योग विभाग, उद्योग एवं व्यापार विभाग, बांस शिल्प, सी-मार्ट, गढ़कलेवा, रोजगार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयुश विभाग, रेडक्रास, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृशि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन, रेशम विभाग, पशु एवं कृशि संगणना शाखा, समाज कल्याण, शिक्षा, सर्वं शिक्षा अभियान, राश्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जल संसाधन तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग का बनाया गया है। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य शामिल हैं।
इसी प्रकार श्री बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई अपर कलेक्टर को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के अतिरिक्त अनुविभाग नारायणपुर एवं ओरछा के लिए अपर कलेक्टर, प्रभार क्षेत्र के लिए छ०म० भू-राजस्व संहिता के समस्त प्रकरण अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरण (कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र तथा भू-अर्जन के प्रकरणों को छोड़कर) की सुनवाई एवं निपटारा, प्रभार क्षेत्र के लिए पंचायत राज अधिनियम के प्रकरणों एवं अपील की सुनवाई एवं निपटारा, सार्वजनिक न्यास,. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के के अनुपालन प्रकरण, पर्यावरण एवं प्रदुषण निवारण से संबंधित कार्य, नजुल शाखा के प्रकरणों एवं नस्तियों का जिनमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य न हो, अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण, नजुल एवं नजुल जांच से संबंधित समस्त नस्तियों एवं प्रकरणों का अंतिम निराकरण किया जाना। (भूमि आवंटन के प्रकरणों को छोड़कर) नोडल अधिकारी डीएमएफटी, विशेष केन्द्रीय सहायता योजना, जिला निर्माण समिति, वित्त, स्थापना, कलेक्टर कार्यालय में होने वाले 25000 रूपये तक के सम्पूर्ण व्यय की स्वीकृति के अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं, जिला कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के अवकाश एवं अग्रिम संबधी सम्पूर्ण अधिकार। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अथवा उससे उपर के अधिकारियों के प्रकरण स्वीकृति हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेंगे, कोष लेखा एवं पेंशन, नजारत, अधीक्षक शाखा, अनुज्ञप्ति एवं लायसेंस शाखा, रीडर टू कलेक्टर शाखा, विवाह पंजीयन अधिकारी, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, विभागीय जांच, भू-अर्जन शाखा, आवास आवंटन शाखा, प्रपत्र शाखा तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य की जिम्मेदारी दी गयी है।
वहीं संयुक्त कलेक्टर श्री अभिषेक गुप्ता को राजस्व, राजस्व मोहर्रिर शाखा, राहत, पूनर्वास, राजस्व लेखापाल, बैठक, वीडियो कान्फ्रेंस की जानकारी तैयार करना, बोर्ड तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, सहायक अधीक्षक निरीक्षण, सहायक अधीक्षक सामान्य, वरिष्ठ लिपिक एक दो एवं तीन, सांख्यिकी लेखक, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी, विकास शाखा, मुख्यमंत्री भ्रमण, मुख्यमंत्री घोषणा,. भू-बंटन, आवक जावक शाखा, अल्प बचत शाखा, अल्प संख्यक शाखा, प्रमाणपत्र, शपथपत्र सत्यापन शाखा, विविध शाखा, जिला जनगणना शाखा, लोक सेवा गांरटी अधिनियम, श्रम विभाग, नगरीय निकाय, जनसम्पर्क विभाग, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, सहकारिता विभाग, विपणन विभाग, मंडी, उच्च शिक्षा विभाग, अधिक अन्न उपजाउ शाखा, मालिक मकबुजा प्रकोष्ठ, नोडल अधिकारी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा प्रश्न, आदिवासी विकास विभाग, नेशनल लोक अदालत, केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सहायक संचालक. जिला कौशल विकास प्राधिकरण कौशल उन्नयन, लाईवलीहूड कॉलेज, कौशल प्रशिक्षण से संबंधित समस्त कार्यों के प्रभारी अधिकारी तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य की जिम्मेदारी दी गयी है।
इसी प्रकार डॉ. सुमित गर्ग डिप्टी कलेक्टर को उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य, स्थानीय निर्वाचन) तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।
श्री गौतमचंद पाटिल डिप्टी कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर अनुभाग, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट तथा सत्कार अधिकारी, स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान, ऋण विमुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण का निपटारा, असिस्टेंट कंस्ट्रेंडियन ऑफ इव्हाक्यू प्रापर्टीज, भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 2(9)(ब) एवं अधिसूचना क्र. 393 सी.आर./89/आठ दिनांक 14 जून 1943 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट आफ स्टाम्प्स के कृत्य, शस्त्र अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्र.-3 दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्र. -3 (सी) तीन (डी) और पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, छ.ग. लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, रोस्टर के अनुसार अनुमा अंतर्गत तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण, जिला सत्कार अधिकारी, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पुरातत्व एवं पर्यटन, जेल, नगर सेना, पासपोर्ट शाखा, बैंक डाकघर, परिवहन शाखा, कलेक्टर कार्यालय के जन सूचना अधिकारी, तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य की जिम्मेदारी दी गई है।
इसी प्रकार श्री अभयजीत सिंह मंडावी डिप्टी कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर अनुभाग, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट तथा सत्कार अधिकारी, स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान, ऋण विमुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण का निपटारा, असिस्टेंट कंस्ट्रेंडियन ऑफ इव्हाक्यू प्रापर्टीज, भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 2(9)(ब) एवं अधिसूचना क्र. 393 सी.आर./89/आठ दिनांक 14 जून 1943 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट आफ स्टाम्प्स के कृत्य, शस्त्र अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्र.-3 दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्र. -3 (सी) तीन (डी) और पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, छ.ग. लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, रोस्टर के अनुसार अनुमा अंतर्गत तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण, शिकायत शाखा शिकायत एवं सतर्कता, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, जनदर्शन, टी.एल., जनचौपाल, जनशिकायत, भू-अभिलेख, भू-व्यपवर्तन परिवर्तित भूमि शाखा, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण योजना, भू-अभिलेखागार, एनआईसी चिप्स, वक्कबोर्ड शाखा, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, हिन्दी अंग्रेजी अभिलेख कोष्ट शाखा, रामकृश्ण मिशन आश्रम, जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति तथा खेल का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है और कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य की जिम्मेदारी दी गई है।
जिले में पदस्थ उपरोक्त अधिकारियों में से किसी अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में कार्य प्रभावित न हो, इसलिये वैकल्पिक व्यवस्था (लिंक अधिकारी) की नियुक्ति की गयी है। इसके तहत् मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. आकांक्षा शिक्षा खलखो के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर श्री बिरेन्द्र बहादुर पंचभाई, अपर कलेक्टर श्री बिरेन्द्र बहादुर पंचभाई के लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री अभिशेक गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर श्री अभिशेक गुप्ता के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर डॉ. सुमित गर्ग, डिप्टी कलेक्टर डॉ. सुमित गर्ग के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर गौतमचंद पाटिल तथा डिप्टी कलेक्टर गौतमचंद पाटिल के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री अभयजीत सिंह मंडावी को बनाया गया हैै। यदि लिंक अधिकारी उपस्थित न हो तो, शासकीय कार्य में अवरोध न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुये जिले में उपस्थित अधिकारी उनके कार्यों का सम्पादन करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
गणेश वैष्णव
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