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जिला रेसिडेंसी कार्यक्रम अंतर्गत पन्ना मे आवासीय व्यवस्था के लिए स्वास्थ विभाग ने जारी किया सूचना पत्र



ब्यूरो चीफ पन्ना मध्यप्रदेश

पन्ना के कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा दिनांक 18/03/2023 को एक पत्र जारी किया गया है। जिसमे निजी मकान मालिको, होटल एवम लॉज संचालको से जिला रेसिडेंसी कार्यक्रम के अंतर्गत आवासीय व्यवस्था के लिए पत्र जारी किया है। जिसमे पन्ना जिले में पदस्थापित जिला रेसिडेंसी के लिए आवासीय व्यवस्था सिविल सर्जन मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला पन्ना द्वारा की जानी है जिसके लिए शासन द्वारा निर्धारित दर पर निजी मकान मालिक से कुछ शर्तों पर आवास व्यवस्था जो भी मकान मालिक या होटल/लॉज मालिक कर सकता है, वह दो दिन के अंदर सिविल सर्जन कार्यालय में संपर्क कर सकता है।

इसके लिए मालिको को निम्न शर्तो के साथ ही सम्पर्क करना होगा।

(1) आवास अस्पताल से 01 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए।
(2) आवास में बिजली पानी आदि की व्यवस्था सुचारु रूप से होनी चाहिए।(3) आवास मे साफ सुथरे पलंग, गद्दे, तकिये, चादरे, कंबल, अलमारी आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।
(4)आवासीय स्थल में महिला एवं पुरुष हेतु पृथक प्रसाधन व्यवस्था होनी चाहिए।
(5) आवासीय स्थल में महिला एवं पुरुष रेसिडेंट हेतु प्रथक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें महिला रेसिडेंट की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए।
(6)गर्मी के मौसम में आवास स्थान में कूलर की व्यवस्था होनी चाहिए।

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