बालाघाट मध्यप्रदेश
अप क्र 148/24 धारा 14 मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम
आरोपी = सुरेश पिता मदनलाल लिलहारे 39वर्ष निवासी खैरलांजी
घटना दिनांक 24.4.24
दिनांक 24.4.24 को विश्वसनीय मुखबिर से थाना प्रभारी थाना खैरलांजी को सूचना मिली की अनावेदक सुरेश लिलहारे जिसका जिला दंडाधिकारी महो बालाघाट द्वारा 1 वर्ष अवधि हेतु जिलाबदर आदेश 20.10.23 को जारी किया गया है वह आदेश का उल्लंघन कर बालाघाट जिला की सीमा में अकारण घूम रहा है ।
सूचना तस्दीक पर आरोपी को खैरलांजी क्षेत्र से अकारण घूमते पकड़ा गया एवं आरोपी के विरुद्ध अपराध सदर कायम कर आरोपी को मान न्याय पेश कर जैल भेजा गया है।
विदित है की पूर्व में भी आरोपी को दिनांक 20.12.23 को उलंघन में पकड़ा गया था जिसपर थाना में अप 325/23 धारा 14 मप्र रा. सु .अधि. का दर्ज हुआ था एवं आरोपी को मान जेएमएफसी न्या. पेश कर दाखिल जेल किया था जो मान उच्च न्यायालय जबलपर से जमानत लाभ लेकर रिहा हुआ था।
सराहनीय भूमिका
उप निरी. सुनील चतुर्वेदी था.प्र.
Hc 228 देवेंद्र गौतम
C 1446 विष्णु जाट
C 1244 शिवजीत
C 105 जितेंद्र
C 1292 प्रेम
रिपोर्ट-रितेश सोनी
बालाघाट
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