मंडला
जनपद पंचायत बीजाडांडी अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के उप्पर लगाए गए आरोप निराधार है
दिनांक 28/12/2023 दिन गुरुवार को सोशल मीडिया में वीडियो एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम हमारे जनपद सदस्य साथी मदन लाल वरकड़े वन सभापति एवं सदस्य समई लाल मरावी सभापति निर्माण समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के उप्पर गंभीर आरोप लगाया है जो निराधार है पंचायती राज अधिनियम 1993–94 के तहत कोई भी चुने हुए प्रतिनिधि ठेकेदारी नहीं कर सकते फिर कैसे आरोप लगा सकते है यह मामला सिर्फ एसडीओ सुमित शुक्ला को बचाने के लिए किया जा रहा है एसडीओ सुमित शुक्ला के द्वारा हमारे साथियों को बहला फुसलाकर ठेकेदार के माध्यम से काम देकर उनको इस तरीके से बयान दिलवाया जा रहा है आप सभी लोगों ने देखा है वीडियो बनाने वाला अपनी आवाज बदलकर सवाल कर रहा है यह मामला एसडीओ सुमित शुक्ला के खिलाफ सामान्य सभा की बैठकमे जनपद सदन के द्वारा सर्व सम्मति से निंदा प्रस्तावित पारित किया गया था प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम सभी लोगों ने देखा है एसडीओ सुमित शुक्ला अपने बचाव में ऐसा सड़यंत्र रचा गया और सदस्य साथियों को भड़काया जा रहा है एसडीओ के द्वारा पूर्व में भी सरपंच सचिव और जनपद सदस्यों को आपस में लड़वाने का काम किया गया जनप्रतिनिधियों को आपस में लड़वाकर ठेकेदारों और स्वयं निर्माण कार्यों में लाभ ले रहे है जिसका सरपंच और सदस्य गणों के द्वारा विरोध किया गया सदन में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया जिसमे जांच और यहां से स्थांतरण लिए प्रस्तावित किया गया अमृत सरोहर जमुनिया में एसडीओ सुमित शुक्ला के द्वारा उन्ही की आईडी दूसरा आंकलन रिपोर्ट बनाकर दिया गया था आरईएस मंडला को दिया गया है जिसका संशोधन कर ठेकेदार और सुमित शुक्ला स्वयं को लाभ पहुंचाया है हम लोगों पर जो आरोप लगाया गया उसकी जांच के लिए हमारे द्वारा प्राथमिक सूचना थाना बीजाडांडी में दे दिया गया है
संवाददाता – फिरदौस खान
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