मीडिया प्रभारी (अभियोजन) एडीपीओ श्री नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि दिनांक 03.03.2016 को सुबह करीब 08:25 बजे पुलिस थाना नौरोजाबाद में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक शैलेन्द्र सिंह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम महुरा में बद्रीप्रसाद अपने किराने की में गांजा दुकान रखे हुये है । उक्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा ग्राम महुरा में अभियुक्त बद्रीप्रसाद के किराने की दुकान में पहुंची जहां अभियुक्त किराने की दुकान पर बैठा मिला अभियुक्त से पुलिस ने गांजा रखे होने की बात बतायी तथा पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ। जिसके आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया ।उक्त प्रकरण में राज्य की ओर से अभियोजन संचालन एडीपीओ श्री नीरज पाण्डेय द्वारा सशक्त पैरवी की गयी एवं आरोपी को अधिकतम दण्ड देने का निवेदन किया गया।उक्त प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रामप्रकाश अहिरवार के न्यायालय द्वारा आरोपी बद्रीप्रसाद साहू को 06 माह का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड सें दण्डित किया गया ।
रिपोर्ट- योगेश खंडेलवाल उमरिया
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