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खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पर विक्रेता के विरुद्ध प्राथिमिकी दर्ज कराने तथा पद से पृथक करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

मध्यप्रदेश जिला सीधी

पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही पर प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को कलेक्टर ने किया निलंबित


कलेक्टर Saket Malviya द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायत पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए शासकीय उचित मूल्य दुकान ठाड़ीपाथर के विक्रेता सुरेश कुमार साहू के विरुद्ध प्राथिमिकी दर्ज कराने तथा उसे पद से पृथक करने की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्यवाही नहीं करने पर कलेक्टर ने आदेश जारी कर गणेश चन्द्रवंशी सहकारिता विस्तार अधिकारी/प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विकासखण्ड कुसमी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

कलेक्टर श्री मालवीय द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान ठाड़ीपाथर जनपद पंचायत कुसमी का आकास्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान उपस्थित 50 से 60 लोगों द्वारा बताया गया कि विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन से हितग्राहियों का अंगूठा लगवाकर उन्हें खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाता है। खाद्य विभाग के पोर्टल से मिलान किये जाने पर अप्रैल माह के लिए 464 हितग्राहियों में से 292 हितग्राहियों का खाद्यान्न वितरण होना पाया गया है। जाँच के समय शासकीय उचित मूल्य दुकान ठाड़ीपाथर विक्रेता एवं प्रबंधक कोई भी उपस्थित नही पाये गये। पूर्व में भी विक्रेता द्वारा हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण नहीं करने की शिकायत प्राप्त होने पर सहकारिता विस्तार अधिकारी/प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विकासखण्ड कुसमी को विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु गणेश चन्द्रवंशी सहकारिता विस्तार अधिकारी/प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विकासखण्ड कुसमी द्वारा विक्रेता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से गंभीर शिकायत की स्थिति निर्मित हुई है।

कलेक्टर ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को उनके क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि खाद्यान्न वितरण के कार्य में किसी भी प्रकार की उदासीनता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

रिपोर्ट सोनू गुप्ता

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