नारायणपुर
05 फरवरी 2024 – महतारी वंदन योजना के तहत् आवेदनों का पंजीयन जिले में आज से प्रारंभ हो गया है। कलेक्टर श्री बिपिन मांझी ने आज कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर महतारी वंदन योजना की समीक्षा करते हुए जिले के पात्र हितग्राहियों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने समीक्षा करते जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों और ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर शतप्रतिशत महिलाओं का आवेदन 20 फरवरी तक फार्म भरवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि पंचायतों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रो में पात्र हितग्राहियों का फार्म भरवाए जा रहें है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मैदानी अमलों के माध्यम से घर-घर सर्वे कर ऑफलाइन आवेदन भरवा रहें है। इसके बाद सभी आवेदनों का ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। सर्वे के दौरान आधार कार्ड, बैंक खाता आदि दस्तावेजों की कमी होने पर शिविर में बनवाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होगें। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह एक हजार रूपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को एक हजार रुपये से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी से ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हो गया है। दावा आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च को किया जाएगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राहियों को राशि का अंतरण 8 मार्च से किया जाएगा।
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी प्रमाण पत्र, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल ीजजचेरूध्ध्ूूूण्उंीजंतपअंदकंदण्बहेजंजमण्हवअण्पद तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। बैठक में अपर कलेक्टर जितेन्द्र कुमार कुर्रे, एसडीएम प्रदीप कुमार बैध, अभयजीत मण्डावी, कार्यक्रम अधिकारी रविकांत धुर्वे सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
गणेश वैष्णव की रिपोर्ट
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