Policewala
Home Policewala कलेक्टर ने बाल विवाह की सामाजिक बुराई को समाप्त करने हेतु किया अपील
Policewala

कलेक्टर ने बाल विवाह की सामाजिक बुराई को समाप्त करने हेतु किया अपील

नारायणपुर,

23 अपै्रल 2024 // बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई ही नहीं अपितु कानूनन अपराध भी है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता पिता, सगे संबंधी, बाराती यहां तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि वर या कन्या बाल विवाह पश्चात् विवाह को स्वीकार नहीं करते है, तो बालिग होने के पश्चात् विवाह को शून्य घोषित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। बाल विवाह के कारण बच्चों में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर के साथ घरेलू हिंसा में भी वृद्धि होती है। कलेक्टर श्री बिपिन मांझी द्वारा समाज में व्याप्त इस बुराई के पूर्णतः उन्मूलन हेतु जनप्रतिनिधियों, नगरीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संगठनों एवं आमजनो से सहयोग प्राप्त कर इस प्रथा के उन्मूलन हेतु कारगर कार्यवाही करते हुए जिले के आस-पास क्षेत्रों में होने वाले बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई (महिला एवं बाल विकास विभाग), आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पुलिस थाना एवं चाईल्ड लाईन हेल्प नम्बर 1098 में सूचना देकर बाल विवाह की सामाजिक बुराई को समाप्त करने हेतु अपील किया गया है।

गणेश वैष्णव

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

इंदौर के धोबी घाट पर धोबी समाज के लोगों की हुई बैठक हिंदूवादी भी हुए शामिल

इंदौर मध्य प्रदेश इंदौर के महापौर द्वारा धोबी घाट पर क़र्बला कमेटी...

इंदौर में पहली बार श्री तिलकेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु का 31 घंटे का अखंड जाप

इंदौर मध्य प्रदेश मुनिवर श्री ऋषभचंद्रसागर म. सा. की निश्रा एवं श्री...

जबलपुर को उसका अधिकार मिले…पुणे वायुसेवा तथा नियमित ट्रेन आरम्भ हो…

जबलपुर   आज जबलपुर संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यसभा सांसद...

बिना माचिस के हवन कुण्ड में आग लगाना, आग से खेलना के प्रायोगिक कार्यक्रम से किया अन्धविश्वास पर वार

फिरोजाबाद सिरसागंज:- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिला विज्ञान...