उमरिया
कलेक्टर ने जारी किए निषेधाज्ञा आदेश उल्लंघन करने पर होगी दण्डनीय कार्यवाही
जिला मुख्यालय उमरिया में विगत दिनों गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी उमरिया बुद्धेश कुमार वैध ने 29 सितंबर को आदेश जारी करते हुए जिले वासियों को अवगत कराया है कि उमरिया जिले की सम्पूर्ण सीमा में दिनांक 29.09.2023 से 05.10.2023 की 12.00 बजे रात्रि तक धारा 144 लगाई जा रहा है।
कलेक्टर ने क्या लिखा आदेश में
आदेश पत्र क्रमांक /3607/आरडीएम / 2023 मेरे संज्ञान में यह जानकारी आई है कि सम्पूर्ण उमरिया जिले में साम्प्रदायिक सद्भाव एवं जन सामान्य के हित / जानमाल की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा पारित करना आवश्यक प्रतीत होता है। चूंकि ऐसी तत्कालीन परिस्थितियों निर्मित होने से सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर सुना जाना संभव नहीं है।अतः मै बुद्धेश कुमार वैद्य जिला मजिस्ट्रेट उमरिया दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत दिनांक 29.09.2023 से 05.10.2023 की 12.00 बजे रात्रि तक के लिये निम्नानुसार एक पक्षीय निषेधाज्ञा आदेश पारित करता हूँ:-
01- कोई भी व्यक्ति जलसा, जुलूसों में आग्नेय शस्त्र एवं हथियार जैसे बका, तलवार, चाकू, फरसा लेकर नही चलेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर खतरनाक हथियार या पदार्थ लेकर नहीं चलेगा।
02- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पारम्परिक रूप से मनाने वाले त्यौहारों को छोड़कर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा।
03- कोई भी व्यक्ति जुलूस रैली या आमसभा सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना आयोजित नही कर सकेगा। उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नही करेगा।
04- उपरोक्त अवधि में सोडावाटर व कांच की बोतलें, ईटों के टुकड़े व पत्थर एवं एसिड का अवैधानिक कृत्य के उद्देश्य से संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा।
05- सोशल मीडिया, फेस बुक, वाट्स अप, टिवटर आदि पर भी किसी भी व्यक्ति, धर्म, सम्प्रदाय जाति या समुदाय के विरूद्ध आपत्तिजनक पोस्ट करना तथा फारवर्ड करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उसके लिए ग्रुप एडमिन भी जिम्मेदार होगा।
06- किसी भी भवन / सम्पत्ति निजी एवं सार्वजनिक) पर आपत्ति जनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखना प्रतिबंधित रहेगा।
07- किसी भी प्रकार के कट आउट, बैनर, पोस्टर, प्लेक्स, होर्डिंग्स, झंडे, आदि जिन पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति या समुदाय के विरूद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन एवं उसमा किसी भी स्थल (निजी एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
08- समाचार रिपोर्टिंग की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्चतम संपादकीय स्तर पर वीटिंग और क्लियरेंस द्वारा सटीकता सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त देखभाल एवं सावधानी बरतना चाहिए, किसी भी समुदाय के पक्ष में या उनके विरूद्ध किसी समाचार / कार्यक्रम का टेलीकास्ट पक्षपात का कोई भी पूर्वानुमान प्रकट नहीं किया जाएगा।
09- यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी बहस / किसी डिबेट या चर्चा में चरम अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए किसी को कोई अवसर नहीं दिया जाय, जो बहस उत्तेजक और भड़काऊँ है, और जनता में तनाव पैदा करने की संभावना है, उनसे बचा जाना चाहिए।
10- दोपहिया, चारपहिया एवं सभी वाहन चालकों के पास वैध लायसेंस होना चाहिए। वाहन का निर्धारित उपयोग किया जायेगा। मालवाहक वाहनों का उपयोग किसी भी स्थिति में लोक परिवहन के लिए नहीं किया जावेगा।
11- यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर पुलिस अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर एवं अन्य व्यक्ति जिनको जिलादण्डाधिकारी द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमति पत्र दिया गया हो, इन व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा और यह आदेश मृत को शमशान, कब्रस्तान ले जाने तथा वापसी संबंधी क्रियाकलाप निःशक्तजनों एवं रोगी व्यक्तियों पर चिकित्सा हेतु आने-जाने, रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड से आने-जाने वाले सद्भाविक यात्रियों, शिक्षण संस्थानों में केवल शैक्षणिक उद्देश्य हेतु छात्र एवं छात्राओं के एकत्रित होने शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को लाने-ले जाने वाले वाहनों पर लागू नही होगा।
चूंकि यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है और वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामीली सम्यक समय में प्रत्येक व्यक्ति को कर, सुनवाई की जाना संभव नही है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उपधारा (2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू,उल्लंघन करने पर होगी दण्डनीय कार्यवाही
कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश के परिपालन में तत्काल प्रभाव से लागू होकर उमरिया जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रभावशील होगा, तथा वहां निवास करने वाले सभी व्यक्तियों एवं आने-जाने वाली आम जनता पर लागू होगा, यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना सर्व साधारण को पूरे क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा दी जाय तथा आदेश की एक प्रति सभी कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पुलिस थानों एवं अन्य सहगोचर सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किया जाय। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड सहिता की धारा 188 एवं अन्य प्रचलित विधियों के अधीन दण्डनीय होगा।
रिपोर्ट – योगेश खंडेलवाल उमरिया
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