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कर अधिवक्ताओं ने सरकार के फरमान के विरोध में ज्ञापन सौंपा

फिरोजाबाद

 

उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के आह्वान पर निष्पक्ष न्याय अभियान के तहत सम्भागीय कर अधिवक्ता मंडल के बैनर तले प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार शर्मा तथा सम्भाग के चैयरमेन प्रदीप कुमार पाराशर एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अशोक अग्रवाल एडवोकेट के नेतृत्व में राज्य कर मुख्य सचिव एम देशराज जी के द्वारा जारी तुगलकी फरमान के विरोध में एक ज्ञापन जी एस टी विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर धर्मेन्द्र बहादुर सिंह को सोपा,, एम देशराज राज्य कर मुख्य सचिव के द्वारा वर्ष 2020.21 के लिए जारी धारा 73 के अन्तर्गत नोटिसो के केसों के निस्तारण दिनांक 28-02-2025 के स्थान पर दिनांक 10-02-2025 तक निस्तारण करने का मौखिक आदेश जारी कर दिया है जबकि एक्ट में कमिश्नर उत्तर प्रदेश के द्वारा 28-02-2025 तक का समय दिया गया है जो विधि अनुकूल है तथा एक्ट के अनुसार भी केसों के निस्तारण का समय 28-02-2025 ही है ।


ऐसा मोखिक आदेश देना सीधा सीधा कानून पर अतिक्रमण है जिसका हम अधिवक्ता पुरजोर विरोध करते हैं । इस फरमान से अधिकारी भी दबाव में है और दबाव में रहकर अधिकारियों द्वारा व्यापारी को न्याय देने में चूक भी हो सकती है क्योंकि डरा और सहमा हुआ अधिकारी स्वतन्त्रत निर्णय देने में सक्षम नहीं होता । हमारी मांग है कि न्यायिक कार्य में राज्य कर मुख्य सचिव का हस्तक्षेप पूर्ण रूप से बन्द हो जिससे व्यापारी को निष्पक्ष न्याय मिल सके ।
ज्ञापन देने वालों में राहत अली खान, सुधीर मित्तल, विकास पाल, आफताब अहमद,निखिलेश शर्मा, रोहित अग्रवाल,कमल गुप्ता, दीनदयाल अग्रवाल, विवेक वर्मा, प्रवीण शर्मा, पंकज गुप्ता, अंशुल अग्रवाल, संदीप बंसल, कुलदीप गुप्ता मौजूद रहे ।

 

रिपोर्ट एम के शर्मा फिरोजाबाद
9837237575

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