पन्ना मध्यप्रदेश
जिला शिक्षा अधिकारी सूर्य भूषण मिश्रा द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अजयगढ़ के प्रतिवेदन पर शासकीय प्राथमिक शाला के शिक्षक राकेश शर्मा को निलंबित करने की कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शाहनगर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में शिक्षक राकेश शर्मा को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
विदित हो कि समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के आधार पर प्राथमिक शिक्षक द्वारा कक्षा 3 में अध्ययनरत छात्राओं के साथ कथित अश्लील हरकत की शिकायत संज्ञान में आई थी। छात्राओं के अभिभावकों द्वारा पुलिस थाने में शिकायत की गई, जिस पर एफआईआर में आईपीसी की धारा 394, 506 एवं पाॅक्सो एक्ट 7/8 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई।
प्राथमिक शिक्षक राकेश शर्मा का कृत्य शिक्षकीय गरिमा एवं पदीय कत्र्तव्य के प्रतिकूल होकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। इस पर शिक्षक को म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्यवाही की गई है।
रिपोर्ट-आसिफ खान
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