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एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही को और बेहतर करने के लिए पुलिस अधिकारियों के लिए किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।


इंदौर मध्यप्रदेश
प्रशिक्षण उपरांत डेमो के रुप मे प्रेक्टीकल कर कार्यवाही को किया बेहतर।

इन्दौर – मादक पदार्थों गतिविधियों के विरुद्ध पुलिस की कार्यप्रणाली को और बेहतर करने व पुलिस की कार्य दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से, Drug law Enforcement विषय पर किया गया एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन पुलिस आयुक्त कार्यालय पुलिस कंट्रोल रुम सभागृह पलासिया मे किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस आयुक्त इंदौर शहर मकरंद देऊस्कर की विशेष उपस्थिति मे किया गया। कार्यक्रम के दौरान अति पुलिस आयुक्त अपराध/मुख्या. राजेश हिंगणकर, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय नगरीय इंदौर जगदीश डाबर, उप पुलिस अधीक्षक नार्कोटिक्स मंदसौर विवेक गुप्ता, उप पुलिस अधीक्षक नार्कोटिक्स इंदौर राजेंद्र चतुर्वेदी, एजीपी इंदौर अभिजित सिंह राठौर सहित शहर के 4 जोन के थाना प्रभारी, थानों के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित हुए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियो द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत की जाने वाली कार्यवाही के बारे मे पीपीटी के माध्यम से विभिन्न जानकारी दी गई। मुखबिर के माध्यम से सुचना प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही एवं इस दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे मे बताया गया। इस दौरान कार्यवाही के बारे मे डेमो के माध्यम से जानकारी देकर बताया कि मादक पदार्थ की जप्ती या आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी की निगरानी मे या विडियों रिकाडिंग की जा कर समान की जप्ती व गिरफ्तारी की जावे। इस दौरान एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही के समय लेख किये जाने वाले पंचनामों को साक्षियो के समक्ष तैयार किया जावे।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 57 में यह प्रावधान है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी की गिरफ्तारी या ज़ब्ती करता है, तो वह गिरफ्तारी या ज़ब्ती के बाद 48 घंटे के भीतर, ऐसी गिरफ्तारी या ज़ब्ती के सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन मे उपस्थित पुलिस अधिकारियों के द्वारा डेमो के माध्यम से कार्यवाही करते हुए पंचनामा तैयार गिरफ्तारी कर माल जप्ती की कार्यवाही की गई।
रिपोर्ट संजय वर्मा

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