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उमरिया-शहडोल हाइवे पर लूट करने वाले कुख्यात आरोपी को मिला 3 वर्ष का कारावास

न्यायालय ने आरोपी को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये से किया दंडित

मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि फरियादी ने 26 अक्टूबर 2022 को अपने दोस्त अंकित प्रजापति के साथ अपाची मोटरसायकिल क्रमाक एम.पी. 54 एम.ई. 5077 से कालेज का ड्रेस लेने बरही गया था।परीवा तिथि होने के कारण ड्रेस नहीं मिला था, वहाँ से अपने दोस्त अंकित प्रजापति के साथ वापस अपने घर बिरसिंहपुर पाली जा रहा था, तो ग्राम बरबसपुर के पास से एक बिना नंबरी एफ जेड मोटरसायकिल स्लेटी रंग में दो लड़के (अभियुक्त्गण) मेरी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे थे, शाम करीबन 6 बजकर 50 मिनट पर जब हम लोग अमहा फाटक के आगे सिद्ध बाबा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 43 शहडोल रोड के पास पहुंचे थे, कि अभियुक्तगगण मेरी मोटरसायकिल को ओव्हरटेक करके मेरी मोटरसायकिल के सामने अपनी मोटरसायकिल लगा कर हम लोगो का रास्ता रोक लिए । तब दोनों अभियुक्त अपनी मोटर सायकिल से उतर कर हम लोगों के पास आए, और अभियुक्त प्रशांत सिंह और रजनीश तिवारी मुझे और मेरे दोस्त को पकडकर मारने लगे और बोले कि अपना मोबाईल और पैसा निकाल कर हमे दे दो तब हम लोग पैसा मोबाईल नहीं दिए तब दोनो अभियुक्त हम दोनो को जबरन खींच कर रोड के बाये किनारे तरफ ले गये प्रशांत सिंह मुझे और रजनीश तिवारी मेरे दोस्त को लात घूसा से मारपीट किए और मेरे पास से वन प्लस 8 प्रो मोबाईल जबरदस्ती छीन लिया, तथा रजनीश तिवारी मेरे दोस्त अंकित प्रजापति को पकड़कर उसकी जेब से जबरन 3000 रुपये छीन लिया । इसके बाद अभियुक्ततगण घटना स्थल से लूट करने के पश्चात् उमरिया शहर की तरफ भाग गये है । फरियादी द्वारा इस घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली उमरिया में की जिसके आधार थाना कोतवाली उमरिया द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 341,394/34 भा.द.स. के तहत अपराध दर्ज कर संपूर्ण विचारण उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण प्रशांत सिंह परिहार के ऊपर जिले के विभिन्न थानों में लगभग 25 प्रकरण पंजीबद्ध हैं।पूर्व में अभियुक्तं प्रशांत सिंह परिहार को प्रकरण क्रमांक 1765/2022 में राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत 01 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित हुआ था । प्रकरण में अभियोजन संचालन नीरज पाण्डे य एडीपीओ द्वारा किया गया । अभियोजन द्वारा प्रकरण में आरोपीगण को अधिकतम दण्डी देने का निवेदन किया गया । जिस पर मुख्या न्यायिक मजिस्ट्रेट उमरिया रामप्रकाश अहिरवार द्वारा आरोपी प्रशांत सिंह परिहार एवं रजनीश तिवारी को धारा 394/34 के अपराध में दोनो आरोपियों को 3-3 वर्ष की कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

रिपोर्ट- योगेश खंडेलवाल उमरिया

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