इंदौर मध्य प्रदेश
बंधपत्र का उल्लंघन करने पर विशेष कार्यपालक दण्डााधिकारी एवं पुलिस उपायुक्त जोन-4 के आदेश पर पुलिस थाना राऊ ने पहुंचाया कुख्यात बदमाश को जेल।
बाउण्ड ओवर का उल्लंघन करने पर,धारा 122 जा.फौ. के अंतर्गत आरोपी को किया गया बाउंड ओवर की शेष अवधि के लिए जेल में निरुद्ध ।
इंदौर – शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर मकरंद देऊस्कर एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था ) इंदौर मनीष कपूरिया के द्वारा शहर में शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आदतन अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर रूप से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त ज़ोन-4 इंदौर आर.के. सिंह के मार्गदर्शन में सक्रिय बदमाशों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना राऊ द्वारा बाउंड ओवर का उल्लंघन करने पर, विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी एवं पुलिस उपायुक्त ज़ोन 4 के आदेश पर आरोपी राम बोड़ाना को बाउंड ओवर की शेष अवधि के लिए जेल में निरुद्ध कराया गया है
क्षेत्र में आदतन अपराधियों एवं बदमाशों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के तहत थाना प्रभारी राऊ द्वारा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश राम पिता तेजराम बोड़ाना नि.संजय नगर राऊ , जिसके विरूद्ध विभिन्न धाराओं के 06 अपराध पंजीबद्ध हैं, को धारा 110 दण्ड प्रक्रिया संहिता में एक वर्ष के लिये बाउन्ड ओव्हर हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर श्री आर.के. सिंह विशेष कार्यपालक दण्डााधिकारी एवं पुलिस उपायुक्त जोन-4 इंदौर के द्वारा आरोपी राम बोड़ाना को एक वर्ष के लिए बाउण्डं ओवर किया गया था कि वह सदाचरण करें और अपराधिक गतिविधियों से दूर रहे ।
आरोपी राम बोड़ाना द्वारा उक्त बाउण्ड ओवर प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लेते हुए उक्त बाउण्ड ओवर अवधि के दौरान आरोपी राम पिता तेजराम बोड़ाना द्वारा राऊ क्षेत्र में फरियादी अक्षय पिता छगन पाटीदार से रांग साईड में गाड़ी चलाने की बात को लेकर गाली गलौज, लडाई-झगडा, मारपीट कर ब्लेड जैसी चीज से मारा था जिस पर थाना राऊ पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
उक्त आरोपी राम बोड़ाना के द्वारा बाउण्ड ओवर का उल्लंघन करने पर थाना प्रभारी राउ द्वारा धारा 122 द.प्र.स. का प्रकरण बनाकर श्री आर.के. सिंह विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी एवं पुलिस उपायुक्त, इंदौर जोन-4 के न्यापयालय में प्रस्तुत किया गया । जिस पर विचारण उपरांत बाउण्ड ओवर का उलंघन्न करने पर विशेष कार्यपालक दण्डााधिकारी एवं पुलिस उपायुक्त श्री आर.के. सिंह द्वारा प्रकरण में जांच की गई एवं आरोपी के विरूद्ध थाना राऊ की कार्यवाही सही पाए जाने से आरोपी को शेष बाउण्ड ओवर अवधि के लिए सेंट्रल जेल इंदौर में परिरूद्ध का आदेश पारित किया गया ।
जिसके परिपालन में पुलिस थाना राऊ द्वारा आरोपी राम पिता तेजराम बोड़ाना को आज दिनांक 23.03.23 को सेंट्रल जेल इंदौर दाखिल किया गया है ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी राउ नरेंद्र सिंह रघुवंशी,उप निरी.रामेश्वर बामनिया एवं न्यायालय प्रधान आरक्षक जितेंद्र, प्रधान आरक्षक कीरत की विशेष भूमिका रही । रिपोर्ट अनिल भंडारी
Leave a comment