इंदौर मध्यप्रदेश
07 साल की जेल एवं 12 लाख का जुर्माना जैसी कानूनी कार्यवाही का डर दिखाकर ठगा था फरियादी को ।
दोनो आरोपियों ने अपने महिला मित्र आरोपी के साथ मिलकर दिया था धोखाधड़ी के अपराध को अंजाम।
फरियादी को शासकीय स्कूल रिपेयरिंग टेंडर एवं मेट्रो के स्टेशन बनाने के टेंडर जैसे झूठ बोलकर भी लिए थे पैसे।
आरोपी के विरुद्ध थाना अपराध शाखा इंदौर में धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर की गई कार्यवाही।
इंदौर पुलिस द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु क्राईम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा फ्रॉड एवं सोशल मीडिया संबंधित अपराधों में आरोपियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इसी अनुक्रम में *पुलिस उपायुक्त कार्यालय (अपराध शाखा) में इंदौर में फरियादी आदित्य के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध धमकी देते हुए पैसे प्राप्त करने संबंधित धोखाधडी की शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत प्राप्त होने पर जांच क्राइम ब्रांच टीम से कराई गई ।
शिकायत जांच करते आवेदक आदित्य लाड निवासी इंदौर के द्वारा शुभारंभ इंटीरियर आर्किटेक्ट के नाम से नावनीत दर्शन बिल्डिंग ओल्ड पलासिया स्थित ऑफिस में इंटीरियर आर्किटेक्ट का ऑफिस था जहां पर ओवेश नाम का आरोपी, फरियादी की साइट पर pop लगाने का कार्य करता था। ओवेश ने फरियादी से कहा कि तुम्हारे विरुद्ध आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्सिल विभाग में शिकायत की गई है जिसका ईमेल फरयादी को चेक करने को कहा गया, आरोपियों ने फर्जी मेल के माध्यम से फरियादी को कहा की “तुमने अपनी कंपनी के नाम के आगे Architect लिखा है जो कानूनी रूप से जुर्म है”। जिससे डरकर फरयादी ने ओवेश से संपर्क कर मेल के मिलने की बात कही तो ओवेश ने फर्जी तरीके से झूठ बोलते हुए आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्सिल विभाग में ऑफिसर से परिचित होना बताकर मिलवाने और समस्या को खत्म करने का कहा गया।डरकर फरियादी ने, आरोपी ओवेश की बातों में आ गया जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी ओवेश ने c 21 Mall के पीछे अपने साथी आरोपी शहनील को आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्सिल विभाग में ऑफिसर सिद्धार्थ नाम बताकर कानूनी कार्यवाही में 07 साल की जेल एवं 12 लाख रू का जुर्माना लगने जैसे झूठ बोलकर डराते हुए थोड़े थोड़े समय में पैसे लेते थे। उसके थोड़े दिन बाद सिद्धार्थ ने गॉर्वनमेंट प्रोजेक्ट्स दिलाने एवं सर्टिफिकेट बनाने सहित कई तरह के झूठ बोलकर लगातार तीसरी साथी आरोपी माधुरी नाम की महिला के साथ मिलकर अवैध रूप से पैसे लेते रहे ।
उसके बाद तीनों आरोपियों ने फरियादी को सरकारी स्कूल में रिपेयरिंग टेंडर एवं मेट्रो स्टेशन बनाने का टेंडर में पार्टनर शामिल करने के नाम से पैसे प्राप्त कर कुल करीब 02 लाख रुपए आरोपियों ने फरियादी से प्राप्त किए और न तो कोई कार्य दिया गया और न ही पैसे वापस किए गए और धोखाधड़ी की गई।
जिस पर क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा आरोपियो के विरुद्ध अपराध धारा 419, 420, 467, 468, 471, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध करते हुए, आरोपियों की तकनीकी जानकारी निकलकर आरोपी (1). मोह.शहनील निवासी खजराना, (2). ओवेश अली निवासी खजराना, (3). माधुरी जाधव निवासी इंदौर को गिरफ्तार कर प्रकरण में विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना अपराध शाखा के द्वारा की जा रही है।
रिपोर्ट संजय वर्मा
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