विधानसभा आम निर्वाचन 2023
स्टेडिंग कमेटी की बैठक संपन्न
विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना की अध्यक्षता में स्टेडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन कार्यक्रम तथा निर्वाचन के संबंध में की गई प्रशासनिक तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला योजना भवन में संपन्न हुई इस बैठक में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कुमार मिश्रा, सहायक कलेक्टर रवि कुमार सिहाग तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित संबंधित उपस्थित रहे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सभी राजनैतिक दल आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन करें। उन्हांेने कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं जिसके तहत राजनैतिक, गैर राजनैतिक सभा, जुलूश, रैली आदि की अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से प्राप्त की जानी होगी। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-188 सहित अन्य विधियों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 के अंतर्गत शासकीय संपत्ति पर किसी भी प्रकार से संपत्ति विरूपण किया जाना वर्जित होगा। निजी संपत्ति पर केवल संबंधित की लिखित सहमति के पश्चात ही प्रचार-प्रसार सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा। कलेक्टर ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक की अवधि के लिए सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही निर्वाचन व्यय निगरानी दल सक्रिय हो गया है, अब किसी भी अप्राधिकृत लेन-देन पर वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय तथा गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व प्रत्याशियों को आय-व्यय में पारदर्शिता रखनी होगी एवं व्यय से संबंधित सभी बाउचरों एवं लेखाओं का विधिवत संधारण करना होगा। अभ्यार्थियों को व्यय लेखा संधारण हेतु नया बैंक खाता खोला जाए। अभ्यर्थी व्यय लेखा संधारण हेतु एक व्यय लेखा एजेंट पृथक से नियुक्त कर सकेंगे।
कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने कहा कि समस्त प्रकार की इलेक्ट्रानिक मीडिया अंतर्गत प्रसारित की जाने वाले राजनैतिक विज्ञापन केवल जिला एमसीएमसी कमेटी के पूर्व प्रमाणीकरण के पश्चात ही जारी किए जा सकेंगे। सोशल मीडिया भी इलेक्ट्रानिक मीडिया की श्रेणी में आता है। जिला एमसीसी कमेटी का संचालन जिला पंचायत कार्यालय कक्ष क्रमांक 3 से होगा। उन्हांेने कहा कि प्रचार-प्रसार में धर्म, वर्ग, जाति, संप्रदाय तथा प्रत्याशियों के व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ न्यायपालिका, राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता गरिमा के विरूद्ध किए जाने वाले किसी भी प्रकार के व्यक्तव्यों को शामिल नहीं किया जाएगा। बैठक में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन, शिकायत प्रकोष्ठ, एसएसटी एवं एफएसटी आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने निर्वाचन के दौरान जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था तथा मतदान दल एवं मतदान केन्द्रों की सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी।
रिपोर्ट- राजा पटैल
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