इंदौर मध्यप्रदेश
स्कॉलरशिप फार्म में कूटरचना कर, छात्रा के बैंक खाता की जगह अपना बैंक खाता नंबर अपडेट कर की थी आरोपी ने धोखाधड़ी।
मेडिकल स्टूडेंट फरियादी की राज्य शासन से प्राप्त होने वाली 04 लाख 90 हजार रुपए की स्कॉलरशिप को अवैध रूप से प्राप्त कर की थी धोखाघड़ी।
आरोपी के विरुद्ध थाना अपराध शाखा इंदौर में धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर की गई कार्यवाही।
इंदौर पुलिस द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु क्राईम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड एवं सोशल मीडिया संबंधित अपराधों में आरोपियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त कार्यालय (अपराध शाखा) में इंदौर के एक महिला फरियादी की स्कॉलरशिप की राशि 04 लाख 90 हजार रुपए को ऑनलाइन प्राप्त कर धोखाधडी करने संबंधित शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत प्राप्त होने पर जांच क्राइम ब्रांच टीम से कराई गई ।
शिकायत में जॉच करते हुए पाया गया कि फरियादिया जो की इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट होकर मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त होने वाली मेडिकल स्कॉलरशिप राशि को, गलत तरीके से टेलीपरफॉर्मेंस में जॉब करने वाले एवं आईटी का तकनीकी ज्ञान रखने वाले शातिर आरोपी (1). आकाश मिश्रा निवासी जिला रीवा वर्तमान इंदौर के द्वारा फरयादिया के स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म में कूटरचना करके स्कॉलरशिप की 4 लाख 90 हजार रुपए राशि स्वयं के RBL बैंक खाते में ट्रांसफर करते हुए ठगी की गई थी ।
क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा आरोपी आकाश के विरुद्ध अपराध धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
रिपोर्ट संजय वर्मा
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