Policewala
Home Policewala भारी मात्रा में गांजा रखने का आरोपी रणजीत सिंह जमानत पर छूटा
Policewala

भारी मात्रा में गांजा रखने का आरोपी रणजीत सिंह जमानत पर छूटा

सरवाड़/ केकडी

राजस्थान उच्च न्यायालय में आरोपी की और से रविंद्र पालीवाल,मनोज आहूजा,दुष्यंत सिंह नरुका ने की पैरवी
जयपुर,राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने वाणिज़्यिक मात्रा में गांजा परिवहन करने तथा कब्ज़ा रखने के आरोपी रणजीत सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी खुड़ानिया पुलिस थाना मण्डरेला जिला झुंझुनू को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किये हैं।आरोपी के अधिवक्ता रविन्द्र पालीवाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनू में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 में रिपोर्ट दर्ज होकर उसके कब्जे से 44 किलो गांजा बरामद किया गया था।अनुसन्धान अधिकारी द्वारा निर्धारित समायावधि 180 दिन में चार्जशीट पेश नहीं करने पर आरोपी की और से ट्रायल कोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) का आवेदन प्रस्तुत कर डिफाल्ट बैल की मांग की गई लेकिन ट्रायल कोर्ट ने आरोपी का जमानत आवेदन स्वीकार नहीं किया इस पर आरोपी की और से अधिवक्ता रविन्द्र पालीवाल,मनोज आहूजा व दुष्यंत सिंह नरुका के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय में मौजूदा आवेदन प्रस्तुत किया गया।उक्त आवेदन पर सुनवाई के दौरान अधिवक्तागण द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि निर्धारित समायावधि में अनुसन्धान रिपोर्ट चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करने पर अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना आदेशात्मक प्रावधान है जिसकी पालना करना ट्रायल कोर्ट की ड्यूटी है तथा इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किये। आरोपी के अधिवक्ता गण के तर्को से सहमत होते हुए न्यायाधीपति ने आरोपी को जमानत मुचलके प्रस्तुत करने पर रिहाई आदेश जारी करने के निर्देश दिए।

रिपोट:शिवशंकर वैष्णव

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Categories

Related Articles

केकड़ी के प्रबोधक आचार्य कड़ाके की सर्दी मे जरूरतमंद बच्चों , लोगो की कर रहे हैं निस्वार्थ सेवा

सरवाड़/केकडी़ राजस्थान प्रदेश में सभी जगह कड़ाके की ठंड पड़ रही है...