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थाना कोतवाली पुलिस द्वारा जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करते 04 दुकानदारो पर 188 ताहि0 के तहत की एफआइआर दर्ज


टीकमगढ़ मध्य प्रदेश
पुलिस अधीक्षक टीकमगढ रोहित काशवानी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ सीताराम द्वारा लगातार शासन द्वारा जारी आदेशो का पालन कराने हेतु सम्पूर्ण जिले को पाबंद किया गया है। जिससे जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 08.05.2023 से शर्तों के आधार पर रात्री मे 11 बजे के बाद दुकाने बंद करने का आदेश जारी किया जिसमे यह स्पष्ठ लेख है कि रात्री मे 11.00 बजे के बाद दुकान नही खोलने का आदेश किया था। जो दिनांक 04.06.2023 की रात्री 23.50 बजे अम्बेडकर तिराहा पर शेख हनीफ पिता शेख हबीब उम्र 38 साल नि0 पठला मुहल्ला टीकमगढ़, 2- रेल्वे पुल के पास मानवेन्द्र पिता पप्पू राय उम्र 22 साल नि0 शिवराजपुरा समय 00.05 बजे 3- सोलंकी पेट्रोल पंप के पास कृष्णकांत पिता छोटेलाल अरजरिया नि. कोशल पुरी कालोनी टीकमगढ का समय 00.15 बजे 4- गुलाब मैरिज गार्डन के बगल मे चंद्रप्रकाश पिता प्रमोद कुमार सिंधी उम्र 39 साल नि0 सिंधी धर्मशाल टीकमगढ का समय 00.25 बजे अपनी अपनी- दुकाने खोलकर दुकानो के सामने भीड-भाड एकत्रित किये थे जो जिला मजिस्ट्रेट टीकमगढ के आदेश की शर्तों का उल्लंघन करते पाये गये जिनके विरूध्द कृमशा: अप0क्र0 439/23, 440/23, 441/23, 442/23 धारा 188 ता0हि0 के अपराध पंजीबध्द किये गये जो माननीय न्यायालय पेश किये जाते है।

उक्त कार्यवाही में निरी0 मनीष कुमार, उनि0 रामसेवक झां, प्रआर0 356 मनोज कुमार, आर0 60 आकास, आर0 591 अरविंद निरंजन, आर0 342 आनंद की महत्वपूर्ण भूमिका मनोज रही।

सालिम खान ब्यूरो चीफ टीकमगढ़।

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