डिंडौरी मध्यप्रदेश
कमिश्नर जबलपुर संभाग अभय वर्मा ने सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उपखण्ड शहपुरा, राजेश गौतम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन आदेश के अनुसार, 04 जनवरी 2025 को विकासखण्ड शहपुरा के ग्राम पिपरिया कला, बड़झर, अमठेरा, छीरपानी, चंदवाही एवं इन्दौरी में मुख्यमंत्री जन कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सहायक यंत्री राजेश गौतम बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे, जिसके कारण विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार और जन शिकायतों का निराकरण नहीं हो सका।
कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड डिण्डौरी द्वारा सहायक यंत्री राजेश गौतम को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, और निर्देश देने के बावजूद उन्होंने स्वेच्छाचारिता पूर्वक उक्त कार्यक्रम में अनुपस्थिति बनाए रखी। साथ ही, कार्यपालन यंत्री द्वारा उन्हें बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर न जाने की चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।
इस मामले में सहायक यंत्री राजेश गौतम का कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत पाया गया, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः कमिश्नर श्री अभय वर्मा ने उन्हें मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत निलंबित करने का निर्णय लिया।
निलंबन अवधि में सहायक यंत्री राजेश गौतम का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर डिंडौरी रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
रिपोर्ट-अखिलेश झारिया
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