फिरोजाबाद
दिव्यांशु पटेल अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उ•प्र. सरकार से मुलाकात कर के अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार ने अवगत कराया कि रिटेल मेडिकल स्टोर एवं होलसेल मेडिकल स्टोर अनुपात को 10:1 का अनुपात पूर्व की भांति किया जाये जिससे होलसेल का लाइसेन्स लेकर रिटेल का कार्य करने वालों पर अंकुश लग सके।
पूर्व में फार्मासिस्ट अपने उ०प्र० फार्मेसी काउन्सिल के रजिस्ट्रेशन नम्बर को डालकर यह जानकारी कर सकता था कि फार्मासिस्ट किस मेडिकल स्टोर पर कार्यरत है। लेकिन अब इसे बन्द कर दिया गया है। यदि एफ.एस.डी.ए. पूर्णरूप से निष्पक्ष है तो फार्मासिस्ट को अपनी डिटेल जानने का अधिकार या किसी भी व्यक्ति को जानने का अधिकार ऑनलाइन है। पूर्व की भांति मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट को आनलाइन देखने की व्यवस्था सार्वजनिक की जाये।
31 जुलाई 2017 के शासनादेश को सख्ती से अनुपालन के लिये सभी आयुक्त औषधि एवं सहायक निरीक्षकों को निर्देशित कर शासनादेश का अनुपालन कराये जाने हेतु पत्र जारी किया जाये । शासनादेश लागू होने से सभी फार्मासिस्ट भाई-बहन का 24 घटें में रिटेल ड्रग लाइसेंस जारी हो जाया करगें। ड्रग लाइसेंस 24 मे घटें मिलने से राहत मिलेगी। और इसी बीच पीपीआर एक्ट 2015 के बारे में भी चर्चा हुई और उसे भी माननीय उपमुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग बृजेश पाठक जी तक पहुंचाने को लेकर अपनी बात को रखा गया है प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार जी एवं
विनय कुमार पांडेय प्रदेश अध्यक्ष (पूर्वांचल )
अमित तिवारी प्रदेश महासचिव
विश्वजीत पांडेय जिला प्रवक्ता
हरिओम सिंह जिलाध्यक्ष गोंडा
नवीन कुमार पांडेय
सतेन्द्र डॉ.विष्णु बघेल जिला मीडिया प्रभारी , बृजेश कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे।
रिपोर्ट मनोज कुमार शर्मा
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